Indira gandhi vidhwa pension yojana : भारत सरकार द्वारा विधवा महिलाओं की आर्थिक सहायता के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (Indira Gandhi National Widow Pension Scheme) चलाई जा रही है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाली विधवा महिलाओं को हर महीने पेंशन प्रदान की जाती है। यदि आप इस योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहती हैं, तो इस लेख को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ें। यहां आपको इस योजना के लाभ, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी मिलेगी, जिससे आप आसानी से इस योजना में आवेदन कर सकती हैं।
Indira gandhi national widow pension scheme amount : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य देश की आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र विधवा महिलाओं को हर महीने 300 रुपये से लेकर 500 रुपये तक की पेंशन दी जाती है, जिससे वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। यह पेंशन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में जमा की जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं विधवा महिलाओं को मिलता है, जिनके पास बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) राशन कार्ड होता है, अर्थात वे महिलाएं जो सरकार द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा के दायरे में आती हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी आर्थिक कठिनाइयों को कम करना है। यह योजना विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए फायदेमंद साबित होती है, जिनके पास कोई स्थायी आय का स्रोत नहीं है और जो अपने जीवन यापन के लिए किसी पर निर्भर हैं। सरकार इस योजना के माध्यम से यह सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी भी विधवा महिला को आर्थिक तंगी के कारण कठिनाइयों का सामना न करना पड़े और वे सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने और आवेदन की प्रक्रिया समझने के लिए आगे दिए गए विवरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
Indira gandhi vidhwa pension yojana overview
योजना का नाम | Indira Gandhi National Widow Pension Scheme |
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आर्टिकल का प्रकार | सरकारी योजना |
लाभार्थी | देश की गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली विधवा महिलाएं |
लाभ | हर महीने 300 रुपए से 500 रुपए की पेंशन |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://web.umang.gov.in/ |
Indira gandhi vidhwa pension yojana Eligibility : पात्रता
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य देश की आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यदि आप इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहती हैं, तो आपको निम्नलिखित पात्रताओं को पूरा करना आवश्यक होगा:
1. भारतीय नागरिकता अनिवार्य
इस योजना का लाभ केवल भारत की नागरिक महिलाओं को ही दिया जाएगा। यदि कोई महिला किसी अन्य देश की नागरिक है, तो वह इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकती।
2. केवल विधवा महिलाएं ही पात्र होंगी
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए बनाई गई है जिनके पति का निधन हो चुका है। विवाहित, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं उठा सकतीं।
3. आयु सीमा
इस योजना में आवेदन करने के लिए महिला की न्यूनतम आयु 40 वर्ष और अधिकतम 79 वर्ष होनी चाहिए। यदि कोई विधवा महिला 40 वर्ष से कम या 79 वर्ष से अधिक की है, तो वह इस योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगी।
4. गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाली महिलाएं ही पात्र होंगी
इस योजना का लाभ केवल उन विधवा महिलाओं को मिलेगा जो गरीबी रेखा (BPL – Below Poverty Line) से नीचे जीवन यापन कर रही हैं। इसका प्रमाण बीपीएल राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र या अन्य सरकारी दस्तावेजों के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि महिला आर्थिक रूप से सक्षम है और गरीबी रेखा से ऊपर (APL – Above Poverty Line) आती है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
5. किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए
यदि महिला पहले से ही किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ ले रही है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी। यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार सभी आवेदनों की जांच करती है ताकि केवल योग्य लाभार्थियों को ही पेंशन का लाभ मिल सके।
6. बैंक खाता अनिवार्य
योजना के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। इसलिए महिला के पास बैंक खाता होना आवश्यक है, और वह बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
7. राज्य सरकार की अन्य शर्तों का पालन आवश्यक
कई राज्यों में इस योजना के तहत अतिरिक्त शर्तें भी लागू की गई हैं। उदाहरण के लिए, कुछ राज्यों में आवेदक महिला को पहले से राज्य सरकार की किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ऐसे मामलों में, आवेदन करने से पहले राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी को पढ़ना आवश्यक है।
Indira gandhi vidhwa pension yojana Document : आवश्यक दस्तावेज
यदि आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करना चाहती हैं, तो आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। ये सभी दस्तावेज पात्रता सत्यापन और आवेदन को सफलतापूर्वक स्वीकार करने के लिए अनिवार्य हैं।
1. आधार कार्ड (Aadhaar Card)
आधार कार्ड आपकी पहचान और पते के प्रमाण के रूप में आवश्यक है। इसके बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. बीपीएल राशन कार्ड (BPL Ration Card)
यह दस्तावेज यह साबित करता है कि महिला गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवनयापन कर रही है और इस योजना के लिए पात्र है।
3. पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (Husband’s Death Certificate)
योजना का लाभ केवल विधवा महिलाओं को दिया जाता है, इसलिए पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। यह प्रमाण पत्र स्थानीय नगर निगम, पंचायत कार्यालय या अन्य प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया होना चाहिए।
4. निवास प्रमाण पत्र (Residence Certificate)
यह प्रमाण पत्र यह साबित करता है कि महिला भारत की नागरिक है और जिस राज्य या जिले में आवेदन कर रही है, वहीं की स्थायी निवासी है।
5. जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) [यदि आवश्यक हो]
यदि किसी विशेष श्रेणी की महिलाओं को अतिरिक्त लाभ दिया जा रहा है, तो अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) या अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की महिला को अपना जाति प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
6. बैंक खाते की पासबुक (Bank Account Passbook)
योजना के अंतर्गत दी जाने वाली पेंशन प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। इसलिए, महिला के पास स्वयं के नाम से बैंक खाता होना आवश्यक है। साथ ही, यह बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए।
7. पासपोर्ट साइज फोटो (Passport Size Photograph)
आवेदन पत्र के साथ हाल ही में खींची गई 2 से 3 पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करना आवश्यक होता है।
8. ई-मेल आईडी (Email ID) [यदि आवश्यक हो]
यदि ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है, तो कुछ राज्यों में ई-मेल आईडी की आवश्यकता हो सकती है ताकि आवेदक को आवेदन से संबंधित अपडेट मिल सके।
9. मोबाइल नंबर (Mobile Number)
मोबाइल नंबर आवेदन से संबंधित OTP वेरीफिकेशन और पेंशन भुगतान की सूचना प्राप्त करने के लिए अनिवार्य होता है। यह नंबर सक्रिय और आवेदक के नाम पर पंजीकृत होना चाहिए।
Indira gandhi vidhwa pension yojana online Apply : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया
यदि आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना चाहती हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया का पालन करें। इस प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक पूरा करने के बाद, आप योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
1️⃣ सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर (Play Store) पर जाएं।
- अपने स्मार्टफोन के गूगल प्ले स्टोर या एपल ऐप स्टोर में जाकर UMANG APP (Unified Mobile Application for New-age Governance) को सर्च करें।
2️⃣ UMANG APP को डाउनलोड और इंस्टॉल करें।
- UMANG एप को डाउनलोड करने के बाद, इसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें।
3️⃣ ऐप को ओपन करके अपना रजिस्ट्रेशन करें।
- एप खोलने के बाद, यदि पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करके एक अकाउंट बनाएं।
- यदि पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें।
4️⃣ डैशबोर्ड पर जाकर “NSAP” को सर्च करें।
- UMANG ऐप के होमपेज पर दिए गए सर्च बॉक्स में “NSAP” (National Social Assistance Program) टाइप करें और इसे सिलेक्ट करें।
5️⃣ Indira Gandhi National Widow Pension Scheme के सामने “Apply Now” पर क्लिक करें।
- NSAP सेक्शन में जाने के बाद Indira Gandhi National Widow Pension Scheme दिखाई देगी।
- इसके सामने दिए गए “Apply Now” बटन पर क्लिक करें।
6️⃣ आवेदन फॉर्म भरें।
- अब आपके सामने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- इसमें व्यक्तिगत जानकारी (नाम, पता, जन्मतिथि, आयु, पिता/पति का नाम), बैंक खाता विवरण और अन्य आवश्यक विवरण ध्यानपूर्वक भरें।
7️⃣ दस्तावेज अपलोड करें।
- मांगे गए सभी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
- दस्तावेज अपलोड करते समय यह सुनिश्चित करें कि सभी फाइलें स्पष्ट और सही फॉर्मेट (PDF/JPG) में हो।
8️⃣ फॉर्म को सबमिट करें।
- सभी जानकारी भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद सबमिट (Submit) बटन पर क्लिक करें।
9️⃣ सफलतापूर्वक आवेदन जमा होने पर स्लिप डाउनलोड करें।
- आवेदन सबमिट करने के बाद आपको एक कन्फर्मेशन स्लिप मिलेगी।
- इस स्लिप को डाउनलोड करें और A4 साइज में प्रिंट निकालकर सुरक्षित रखें।
- यह भविष्य में आवेदन की स्थिति (Application Status) चेक करने के लिए उपयोगी होगी।
नोट:
✔ ऑनलाइन आवेदन करते समय स्थिर इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करें ताकि कोई गलती न हो।
✔ यदि आवेदन के दौरान कोई समस्या आती है, तो आप UMANG हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं या निकटतम CSC (Common Service Center) पर जाकर आवेदन करवा सकते हैं।
✔ आवेदन जमा करने के बाद, आप UMANG एप पर “Track Application Status” ऑप्शन के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति भी देख सकते हैं।
Indira gandhi vidhwa pension yojana offline Apply : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
यदि आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में ऑफलाइन आवेदन करना चाहती हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया का पालन करें। इस प्रक्रिया के माध्यम से आप आसानी से आवेदन कर सकती हैं और योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
1️⃣ ग्राम पंचायत/प्रखंड कार्यालय जाएं
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी ग्राम पंचायत, नगर पालिका, प्रखंड (Block) कार्यालय या समाज कल्याण विभाग (Social Welfare Department) के कार्यालय में जाना होगा।
2️⃣ आवेदन पत्र प्राप्त करें
- कार्यालय में संबंधित अधिकारी से संपर्क करें और इस पेंशन योजना का आवेदन पत्र (Application Form) प्राप्त करें।
- यदि आपको फॉर्म कार्यालय से नहीं मिलता, तो आप इसे राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकती हैं।
3️⃣ आवेदन पत्र को सावधानीपूर्वक भरें
- आवेदन पत्र में अपना नाम, पता, जन्मतिथि, पति का नाम, आयु, बैंक खाता विवरण, आय प्रमाण, बीपीएल कार्ड नंबर आदि सही-सही दर्ज करें।
- किसी भी प्रकार की गलती से बचने के लिए फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें।
4️⃣ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें
- आवेदन पत्र भरने के बाद, उसमें मांगे गए सभी दस्तावेजों को संलग्न (Attach) करें।
- दस्तावेजों की स्वप्रमाणित (Self-Attested) फोटोकॉपी संलग्न करें ताकि आवेदन बिना किसी देरी के स्वीकृत हो सके।
5️⃣ आवेदन पत्र जमा करें
- भरे हुए आवेदन पत्र को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित अधिकारी के पास जमा करें।
- यदि आपको कोई संदेह हो तो अधिकारी से फॉर्म जांच (Verification) करवाने के बाद ही जमा करें।
6️⃣ प्राप्ति रसीद (Receipt) लें
- आवेदन जमा करने के बाद, अधिकारी द्वारा आपको एक आवेदन जमा स्लिप (Acknowledgement Receipt) दी जाएगी।
- इस स्लिप को संभालकर रखें, क्योंकि इससे आप भविष्य में अपने आवेदन की स्थिति (Application Status) चेक कर सकती हैं।
7️⃣ आवेदन की स्थिति जानें
- आवेदन जमा होने के कुछ दिनों बाद, आप ग्राम पंचायत या प्रखंड कार्यालय जाकर अपने आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकती हैं।
- कुछ राज्यों में यह सुविधा ऑनलाइन भी उपलब्ध हो सकती है, जहां आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकती हैं।
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विधवा पेंशन स्टेटस (Vidhwa Pension Status) कैसे चेक करें?
यदि आपने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना या किसी अन्य राज्य सरकार की विधवा पेंशन योजना के तहत आवेदन किया है और आप जानना चाहती हैं कि आपका आवेदन स्वीकृत हुआ है या नहीं, तो आप ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों तरीकों से अपना स्टेटस चेक कर सकती हैं।
ऑनलाइन विधवा पेंशन स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया
यदि आपने विधवा पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन किया था, तो आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना आवेदन स्टेटस (Vidhwa Pension Status) आसानी से ऑनलाइन देख सकती हैं।
स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- सबसे पहले आपको अपने राज्य की समाज कल्याण विभाग (Social Welfare Department) या पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- यदि आपने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) के तहत आवेदन किया है, तो आप UMANG ऐप या NSAP (National Social Assistance Programme) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकती हैं।
- वेबसाइट लिंक: https://web.umang.gov.in/
स्टेप 2: “पेंशन स्टेटस” या “Application Status” विकल्प पर क्लिक करें
- वेबसाइट पर जाने के बाद “विधवा पेंशन स्टेटस” (Widow Pension Status) या “Application Status” के ऑप्शन को खोजें और उस पर क्लिक करें।
स्टेप 3: मांगी गई जानकारी भरें
- अब आपको अपना आवेदन संख्या (Application Number), आधार नंबर (Aadhaar Number), मोबाइल नंबर या बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करना होगा।
- सही जानकारी दर्ज करने के बाद “सबमिट” (Submit) या “सर्च” (Search) बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 4: स्टेटस देखें
- सबमिट करने के बाद आपकी पेंशन का स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देगा।
- यदि आवेदन स्वीकृत हो चुका है, तो आपको पेंशन जारी होने की तारीख, बैंक खाते में ट्रांसफर की गई राशि और अन्य विवरण मिल जाएंगे।
- यदि आपका आवेदन अभी प्रक्रिया में है (Under Process), तो आपको यह जानकारी भी दिखाई देगी।
SMS या मोबाइल ऐप के माध्यम से स्टेटस चेक करें
यदि आप ऑनलाइन स्टेटस चेक नहीं कर सकतीं, तो आप SMS या UMANG ऐप के माध्यम से भी पेंशन स्टेटस जान सकती हैं।
-
SMS द्वारा:
- कुछ राज्यों में पेंशन स्टेटस चेक करने के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर से एक विशिष्ट नंबर पर SMS भेजकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
- उदाहरण: STATUS <Application Number> लिखकर 12345 पर भेजें।
-
UMANG ऐप द्वारा:
- UMANG ऐप डाउनलोड करें और NSAP सेक्शन में जाएं।
- वहाँ से पेंशन स्टेटस विकल्प चुनें और आवश्यक जानकारी भरकर स्टेटस देखें।
ऑफलाइन विधवा पेंशन स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया
यदि आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो आप अपने नजदीकी पंचायत कार्यालय, नगर पालिका या समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाकर भी विधवा पेंशन स्टेटस की जानकारी प्राप्त कर सकती हैं।
स्टेप 1: संबंधित विभाग के कार्यालय जाएं
- अपने ग्राम पंचायत, ब्लॉक ऑफिस, नगर पालिका या समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाएं।
- वहाँ पर पेंशन स्टेटस जांचने के लिए संबंधित अधिकारी से संपर्क करें।
स्टेप 2: आवश्यक दस्तावेज दिखाएं
- अधिकारी को आवेदन संख्या, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण या बीपीएल राशन कार्ड की कॉपी दिखाएं।
स्टेप 3: स्टेटस प्राप्त करें
- अधिकारी आपके आवेदन की स्थिति जांचकर आपको जानकारी देंगे कि पेंशन स्वीकृत हुई है या नहीं।
- यदि किसी दस्तावेज़ की कमी है, तो वे आपको सुधार करने का सुझाव देंगे।
अक्सर पुछे जाने वाले प्रश्न
1. मुझे 3000 पेंशन कैसे मिल सकती है?
यदि आप विधवा पेंशन योजना या किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना के तहत 3000 रुपये की पेंशन प्राप्त करना चाहती हैं, तो आपको यह देखना होगा कि कौन-सी योजना इस राशि की पेशकश कर रही है। विभिन्न राज्यों में पेंशन की राशि अलग-अलग हो सकती है। कुछ राज्यों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं हैं, जो पात्र विधवाओं को ₹3000 प्रति माह तक प्रदान कर सकती हैं। इसके लिए आपको अपने राज्य की समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पात्रता की जांच करनी होगी और आवेदन करना होगा।
2. 30000 विधवा पेंशन क्या होती है?
30,000 विधवा पेंशन एकमुश्त राशि हो सकती है, जो कुछ राज्यों में विशेष योजनाओं के तहत दी जाती है। यह राशि आमतौर पर किसी विशेष योजना, मुआवजे या बीमा योजना के तहत दी जाती है। कुछ राज्यों में विधवा महिलाओं को एक बार की सहायता राशि दी जाती है, जैसे कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) के तहत 10,000 से 30,000 रुपये तक की सहायता दी जाती है। इसकी अधिक जानकारी के लिए आपको अपने राज्य के समाज कल्याण विभाग से संपर्क करना होगा।
3. विधवा पेंशन योजना कैसे चेक करें?
आप अपनी विधवा पेंशन योजना का स्टेटस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से चेक कर सकती हैं।
✅ ऑनलाइन तरीका:
- अपने राज्य की समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- “पेंशन स्टेटस” या “विधवा पेंशन स्टेटस” के विकल्प पर क्लिक करें।
- आवेदन संख्या, आधार नंबर या बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करें।
- सबमिट करने के बाद आपका पेंशन स्टेटस स्क्रीन पर दिख जाएगा।
✅ ऑफलाइन तरीका:
- ग्राम पंचायत/नगर पालिका/समाज कल्याण विभाग कार्यालय में जाएं।
- आवश्यक दस्तावेज (आधार कार्ड, आवेदन संख्या, बैंक पासबुक) दिखाएं।
- अधिकारी से अपने पेंशन स्टेटस की जानकारी प्राप्त करें।
4. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन क्या है?
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) भारत सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाली 40 से 79 वर्ष की विधवा महिलाओं को ₹300 से ₹500 प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाती है। यह राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है, और कुछ राज्य सरकारें अतिरिक्त सहायता भी प्रदान करती हैं।
5. विधवाओं के लिए सबसे अच्छी योजना कौन सी है?
विधवाओं के लिए कई सरकारी योजनाएं हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित हैं:
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) – ₹300-₹500 प्रति माह।
- राज्य सरकार की विधवा पेंशन योजनाएं – अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग लाभ।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) – एकमुश्त आर्थिक सहायता।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) – विधवा महिलाओं को घर के लिए आर्थिक सहायता।
- उज्ज्वला योजना – रसोई गैस कनेक्शन के लिए सहायता।
आपके लिए सबसे अच्छी योजना आपकी योग्यता और आवश्यकताओं पर निर्भर करती है।
6. विधवा पेंशन के नियम क्या हैं?
विधवा पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित मुख्य नियम होते हैं:
✔ आवेदक महिला भारतीय नागरिक होनी चाहिए।
✔ महिला विधवा होनी चाहिए और उसकी आयु 40 से 79 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
✔ आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (BPL) होनी चाहिए।
✔ राज्य सरकार की योजनाओं में आय सीमा अलग-अलग हो सकती है।
✔ आवेदक के पास आधार कार्ड, बैंक खाता, राशन कार्ड और पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए।
7. विधवा पेंशन राजस्थान में कितनी मिलती है?
राजस्थान सरकार विधवा पेंशन योजना के तहत पात्र विधवा महिलाओं को ₹500 से ₹1500 प्रति माह तक की पेंशन प्रदान करती है। यह राशि विधवा की आयु और अन्य कारकों पर निर्भर करती है।
✔ 40-55 वर्ष की महिलाओं को ₹500 प्रति माह।
✔ 55-60 वर्ष की महिलाओं को ₹750 प्रति माह।
✔ 60-75 वर्ष की महिलाओं को ₹1000 प्रति माह।
✔ 75 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को ₹1500 प्रति माह।
8. गरीब पेंशन योजना क्या है?
गरीब पेंशन योजना उन योजनाओं को कहा जाता है, जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। इनमें शामिल हैं:
✔ वृद्धावस्था पेंशन योजना
✔ विधवा पेंशन योजना
✔ दिव्यांग पेंशन योजना
✔ राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
9. आधार कार्ड से पेंशन कैसे चेक करें?
आप अपने आधार कार्ड से पेंशन स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
✔ UMANG ऐप या NSAP पोर्टल पर जाएं।
✔ “पेंशन स्टेटस” विकल्प चुनें।
✔ आधार कार्ड नंबर दर्ज करें।
✔ OTP के माध्यम से वेरिफिकेशन करें।
✔ पेंशन स्टेटस स्क्रीन पर दिख जाएगा।
10. What is the amount of widow pension in Indira Gandhi?
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) के तहत पात्र विधवाओं को ₹300 से ₹500 प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाती है। कुछ राज्य सरकारें इस राशि के अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी देती हैं।
11. Who is eligible for Indira Gandhi pension Scheme?
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता इस प्रकार है:
✔ आवेदक महिला विधवा होनी चाहिए।
✔ आयु 40 से 79 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
✔ गरीबी रेखा से नीचे (BPL) श्रेणी में होनी चाहिए।
✔ आधार कार्ड, बैंक खाता और राशन कार्ड होना अनिवार्य है।
12. Who is eligible for monthly widow pension?
मासिक विधवा पेंशन की पात्रता राज्य और योजना के अनुसार भिन्न हो सकती है, लेकिन सामान्यत: ये शर्तें लागू होती हैं:
✔ आवेदक महिला विधवा होनी चाहिए।
✔ आयु सीमा 40-79 वर्ष के बीच होनी चाहिए (योजना के अनुसार भिन्न हो सकती है)।
✔ आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (BPL) हो या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आय मानदंडों को पूरा करती हो।
13. What is the amount of widow pension?
विधवा पेंशन की राशि इस प्रकार है:
✔ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) के तहत ₹300 से ₹500 प्रति माह।
✔ कुछ राज्य सरकारें अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी देती हैं, जो ₹500 से ₹3000 प्रति माह तक हो सकती है।
14. What is the minimum widow’s pension?
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन ₹300 प्रति माह दी जाती है। कुछ राज्यों में यह राशि अधिक हो सकती है।
15. What is the 20000 widow pension scheme?
कोई आधिकारिक विधवा पेंशन योजना नहीं है जो ₹20,000 प्रति माह देती हो। हालांकि, कुछ राज्य सरकारें और गैर-सरकारी संगठन (NGO) अलग-अलग योजनाओं के तहत विधवाओं को एकमुश्त ₹20,000 या उससे अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।