Rajasthan Tarbandi Yojana : राजस्थान तारबंदी योजना के तहत खेतों की सुरक्षा के लिए सरकार से पाएं ₹48,000 तक की मदद, जानें आवेदन, पात्रता व लाभ

Rajasthan Tarbandi Yojana : राजस्थान सरकार राज्य के नागरिकों के कल्याण और उनकी सुविधा हेतु समय-समय पर कई योजनाएं शुरू करती रहती है। इसी क्रम में, किसानों की फसल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान तारबंदी योजना शुरू की गई है। यह योजना मुख्य रूप से किसानों को आवारा पशुओं द्वारा फसल को होने वाले नुकसान से बचाने और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। sarkari fayde.com राजस्थान तारबंदी योजना के तहत, राज्य सरकार किसानों को उनके खेत में तारबंदी करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। योजना के अनुसार, खेत की तारबंदी पर होने वाले कुल खर्च का 50% हिस्सा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। शेष 50% खर्च किसान सरकारी योजना को स्वयं वहन करना होगा। यह योजना उन किसानों के लिए एक बड़ी राहत है जो फसल कटाई के समय आवारा पशुओं, जैसे गाय, बैल, सांड आदि से फसल को सुरक्षित रखना चाहते हैं। तारबंदी से फसल को न केवल पशुओं से बचाया जा सकेगा, बल्कि इससे किसानों को बेहतर उत्पादन और लाभ प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। इस योजना का sarkari fayde.com उद्देश्य न केवल फसल सुरक्षा सुनिश्चित करना है, बल्कि राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी आय में वृद्धि करना भी है। राजस्थान सरकार की यह पहल किसानों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं और सरकार से अनुदान प्राप्त कर अपने खेतों को सुरक्षित बना सकते हैं।

What is Tarbandi Yojana : राजस्थान तारबंदी योजना 

राजस्थान टारबंदी योजना  किसानों के लिए एक सहायक और प्रभावी योजना है, जिसका उद्देश्य फसल क्षति को रोकना है। यह योजना विशेष रूप से नीलगाय, गाय, भैंस, और सूअरों जैसे आवारा जानवरों के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना sarkari fayde.com के तहत, राजस्थान सरकार बाड़ लगाने की लागत का 50% योगदान करती है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹48,000 है। किसान को शेष 50% राशि स्वयं वहन करनी होती है। यदि 10 हेक्टेयर या उससे अधिक सरकारी योजना भूमि वाले 5 से 10 किसानों का समूह इस योजना के तहत आवेदन करता है, तो सरकार कुल लागत का 70% तक वहन करती है, जो अधिकतम ₹56,000 तक हो सकता है। योजना के लिए पात्रता के अनुसार, प्रत्येक किसान के पास कम से कम 1.5 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए। इसके अलावा, प्रत्येक किसान अधिकतम 400 मीटर तक की बाड़ लगाने के लिए अनुदान प्राप्त कर सकता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए, किसान राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया और अन्य आवश्यक जानकारी के लिए इस लेख में दिए गए विस्तृत निर्देशों का पालन करें।

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राजस्थान तारबंदी योजना का सारांश 

विवरण जानकारी
योजना का नाम राजस्थान तारबंदी योजना
लक्ष्य आवारा जानवरों (नीलगाय, गाय, भैंस, सूअर आदि) से फसल क्षति की समस्या का समाधान करना।
लाभार्थी राजस्थान राज्य के किसान
सरकार का योगदान – व्यक्तिगत किसान के लिए कुल लागत का 50%, अधिकतम ₹48,000 तक।
– 5 से 10 किसानों के समूह (10 हेक्टेयर से अधिक भूमि) के लिए कुल लागत का 70%, अधिकतम ₹56,000 तक।
किसान का योगदान – व्यक्तिगत स्तर पर कुल लागत का 50%।
– समूह स्तर पर कुल लागत का शेष 30%।
पात्रता – कम से कम 1.5 हेक्टेयर भूमि का स्वामित्व।
– अधिकतम 400 मीटर तक की तारबंदी के लिए अनुदान।
मुख्य लाभ – फसल को आवारा पशुओं से सुरक्षा।
– फसल की क्षति कम होने से किसानों की आय में वृद्धि।
आवेदन प्रक्रिया राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित कृषि विभाग में आवेदन।
अधिक जानकारी विस्तृत निर्देश और प्रक्रिया के लिए सरकारी पोर्टल देखें।

Rajasthan Tarbandi Yojana Amount : इस प्रकार मिलेगी राशि

  • सब्सिडी राशि:
    • लघु एवं सीमांत किसान: कुल लागत का 60%, अधिकतम ₹48,000/-।
    • अन्य किसान: कुल लागत का 50%, अधिकतम ₹40,000/-।
    • सामुदायिक आवेदन (न्यूनतम 5 हेक्टेयर भूमि वाले 10+ किसानों का समूह): कुल लागत का 70%, प्रति किसान अधिकतम ₹56,000/-।
  • कवर की गई भूमि:
    • प्रत्येक किसान को 400 मीटर तक की बाड़ लगाने के लिए अनुदान प्राप्त होगा। सरकारी योजना

Tarbandi Yojana Benefit : राजस्थान तारबंदी योजना के लाभ एवं विशेषताएं

  • फसलों की सुरक्षा: Rajasthan Tarbandi Yojana के माध्यम से किसान अपने खेतों के चारों ओर तारबंदी कर आवारा पशुओं से फसलों को बचा सकते हैं।
  • लघु और सीमांत किसानों को लाभ: इस योजना के तहत राज्य के छोटे, लघु और सीमांत sarkari fayde.com किसानों को विशेष लाभ मिलेगा।
  • पात्रता: राज्य के वे किसान जिनके पास 3 हेक्टेयर से लेकर 5 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि है, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  • कम खर्च में तारबंदी: किसानों को इस योजना के तहत तारबंदी करने के लिए ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार द्वारा 50% खर्च वहन किया जाएगा। शेष खर्च किसान को खुद वहन करना होगा।
  • आर्थिक सहायता: राजस्थान सरकार द्वारा 50% तक का अनुदान, अधिकतम ₹40,000/- तक की आर्थिक सहायता राशि किसानों को दी जाएगी।
  • ऑनलाइन ट्रांसफर: किसानों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
  • तारबंदी की सीमा: प्रत्येक किसान को 400 मीटर तक की तारबंदी करने के लिए अनुदान दिया जाएगा।
  • आवारा पशुओं से सुरक्षा: एक बार तारबंदी हो जाने के बाद किसान के मन से आवारा पशुओं का डर खत्म हो जाएगा, जिससे वह बिना किसी चिंता के अपनी खेती कर सकेंगे।
  • आय में वृद्धि: किसानों का ध्यान खेती पर केंद्रित होने से फसले सुरक्षित रहेंगी, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।

यह योजना किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी कृषि आय को स्थिर करने में सहायक साबित होगी।

Rajasthan Tarbandi Yojana Eligibility :  पात्रता

  • राजस्थान के मूल निवासी: राजस्थान तारबंदी योजना का लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासी किसानों को ही प्राप्त होगा।
  • लघु एवं सीमांत किसान: राज्य के लघु और सीमांत किसान इस योजना के लिए पात्र होंगे।
  • कृषि योग्य भूमि: आवेदक किसान के पास कम से कम 0.5 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
  • बैंक खाता: Rajasthan Tarbandi Yojana के तहत आवेदन करने के लिए Sarkari Yojana किसान का अपना बैंक खाता होना चाहिए, जिसमें सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी राशि ट्रांसफर की जाएगी।
  • पिछली योजना का लाभ: ऐसे किसान जिन्होंने किसी अन्य भूमि से जुड़ी योजना का लाभ पहले प्राप्त किया है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
  • आधार कार्ड से लिंक बैंक खाता: आवेदक किसान का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

यह पात्रता शर्तें सुनिश्चित करती हैं कि इस योजना का लाभ केवल योग्य और सही किसानों को मिले।

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तारबंदी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़

  1. आधार कार्ड
  2. निवास प्रमाण पत्र
  3. पहचान पत्र
  4. भूमि से संबंधित दस्तावेज
  5. राशन कार्ड
  6. मोबाइल नंबर
  7. पासपोर्ट आकार का फोटो

यह दस्तावेज़ योजना के आवेदन प्रक्रिया के लिए आवश्यक हैं और इन्हें सही तरीके Sarkari Yojana से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

Rajasthan Tarbandi Yojana online Apply : आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन पंजीकरण

चरण-1: आवेदक को आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा।
चरण-2: पोर्टल पर “पंजीकरण करवाना” विकल्प पर क्लिक करें।
चरण-3: इसके बाद, आपको SSO पंजीकरण पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। पंजीकरण पृष्ठ पर निम्नलिखित विकल्प होंगे:

  • नागरिक

चरण-4: आगे की प्रक्रिया के लिए जन आधार या गूगल में से किसी एक विकल्प का चयन करें।

  • जन आधार:
    • जन आधार संख्या दर्ज करें और ‘अगला’ बटन पर क्लिक करें।
    • अपना नाम, परिवार के मुखिया और अन्य सभी सदस्यों का नाम चुनें।
    • ‘Send OTP’ बटन पर क्लिक करें, और OTP दर्ज करें।
    • पंजीकरण पूरा करने के लिए ‘ओटीपी सत्यापित करें’ बटन पर क्लिक करें।
  • गूगल:
    • जीमेल आईडी दर्ज करें और ‘नेक्स्ट’ बटन पर क्लिक करें।
    • पासवर्ड दर्ज करें।
    • स्क्रीन पर एक नया लिंक दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
    • नया एसएसओ लिंक पर क्लिक करें।
    • एसएसओ आईडी स्क्रीन पर दिखाई देगी, अब पासवर्ड बनाएं।
    • मोबाइल नंबर दर्ज करें और पंजीकरण पर क्लिक करें।
      सरकारी योजना

चरण-5: पंजीकरण सबमिट करें।

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आवेदन करना

चरण-1: आवेदक को आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा।
चरण-2: लॉगिन करने के बाद, डैशबोर्ड खुल जाएगा।
चरण-3: डैशबोर्ड में “राज-किसान” विकल्प पर क्लिक करें।
चरण-4: “किसान” में, “आवेदन प्रविष्टि अनुरोध” पर क्लिक करें।
चरण-5: “भामाशाह आईडी” या “जन आधार आईडी” दर्ज करें और खोजें।
चरण-6: व्यक्ति का नाम और योजना का नाम चुनें।
चरण-7: आधार प्रमाणीकरण पूरा करें और विवरण प्राप्त करें पर क्लिक करें।
चरण-8: आवश्यक विवरण प्रदान करें:

  • पेंशनभोगी विवरण
  • बैंक विवरण
  • विकलांगता विवरण
  • सत्यापन विवरण
  • दस्तावेज़ अपलोड करें

चरण-9: आवेदन सबमिट करें।

यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद, आप राजस्थान तारबंदी योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

  1. इस योजना का उद्देश्य क्या है?
    राजस्थान तारबंदी योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आवारा पशुओं जैसे गाय, बैल, सांड, नीलगाय, भैंस आदि से अपनी फसलों की रक्षा करना है, ताकि उनकी कृषि उत्पादन में कोई नुकसान न हो। इस योजना के तहत किसानों को बाड़ लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  2. तारबंदी योजना राजस्थान के तहत कितनी राशि उपलब्ध है?
    • लघु एवं सीमांत किसान को कुल लागत का 60%, अधिकतम ₹48,000/- तक की सहायता दी जाएगी।
    • अन्य किसान को कुल लागत का 50%, अधिकतम ₹40,000/- तक की सहायता दी जाएगी।
    • कृषक समूह (5 से 10 किसानों का समूह) को कुल लागत का 70%, प्रति किसान अधिकतम ₹56,000/- तक का अनुदान दिया जाएगा।
  3. क्या अन्य राज्य के लोग भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
    नहीं, इस योजना का लाभ केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी किसानों को ही मिलेगा। अन्य राज्य के लोग इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
  4. आवेदक की वित्तीय पात्रता क्या है?
    • आवेदक किसान को कम से कम 0.5 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि का मालिक होना चाहिए।
    • इसके अलावा, किसान का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
    • यदि किसी किसान ने पहले किसी अन्य भूमि से जुड़ी योजना का लाभ लिया है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
  5. योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
    • इस योजना का लाभ लघु एवं सीमांत किसान और कृषक समूह उठा सकते हैं, जिनके पास 1.5 हेक्टेयर से अधिक भूमि हो और जो राजस्थान राज्य के निवासी हों।
  6. व्यक्तिगत एवं कृषक समूह के लिए कितनी भूमि जोत पात्रता है?
    • व्यक्तिगत किसान के लिए कम से कम 0.5 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
    • कृषक समूह के लिए कम से कम 5 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए।
  7. डीबीटी क्या है?
    डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) एक डिजिटल प्रणाली है, जिसके माध्यम से सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी या वित्तीय सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
  8. क्या यह योजना शहरी क्षेत्र के लिए है?
    नहीं, यह योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों के लिए है। शहरी क्षेत्रों के किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।
  9. प्रति किसान बाड़ लगाने की सीमा क्या है?
    इस योजना के तहत, प्रत्येक किसान को अधिकतम 400 मीटर तक बाड़ लगाने के लिए अनुदान दिया जाएगा।

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