PMKSY scheme : प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2025 : लाभ, पात्रता और आवेदन की पूरी प्रक्रिया

PMKSY scheme : कृषि क्षेत्र में सिंचाई की भूमिका किसी रीढ़ की हड्डी से कम नहीं है। पर्याप्त जल उपलब्धता के बिना फसलों की पैदावार प्रभावित होती है, जिसका सीधा असर किसानों की आय पर पड़ता है। खासकर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में, जहां बारिश पर निर्भरता अधिक है, वहां सिंचाई की कमी एक बड़ी चुनौती है। इस समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार ने 1 जुलाई, 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) की शुरुआत की। इस योजना का नारा “हर खेत को पानी” और “More Crop Per Drop” है, जो जल संसाधनों का कुशल उपयोग और किसानों की आय बढ़ाने पर केंद्रित है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित इस योजना ने अब तक 28 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान की है। यह लेख आपको PMKSY के उद्देश्य, लाभ, पात्रता मानदंड, आवश्यक दस्तावेज, और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी देगा।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मुख्य उद्देश्य (Main Objective of PMKSY)

PMKSY का प्राथमिक लक्ष्य देश के हर खेत तक सिंचाई की सुविधा पहुंचाना और जल संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करना है। इसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:

  • जल उपलब्धता: सभी खेतों तक पर्याप्त जल पहुंचाना, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां बारिश की कमी या सूखे की स्थिति होती है।
  • उत्पादकता में वृद्धि: उन्नत सिंचाई तकनीकों के माध्यम से फसलों की पैदावार बढ़ाकर किसानों की आय में सुधार करना।
  • जल संरक्षण: वर्षा जल संचयन, भूजल रिचार्ज, और जलाशयों के जीर्णोद्धार के जरिए जल संसाधनों का संरक्षण करना।
  • आधुनिक तकनीक का उपयोग: ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी जल-कुशल सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा देना, ताकि पानी की बर्बादी कम हो।
  • ग्रामीण विकास: सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना।
  • सतत कृषि: जल संसाधनों के दीर्घकालिक उपयोग को सुनिश्चित करके पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना।

FY 2024-25 तक, इस योजना के तहत ₹13,000 करोड़ से अधिक का निवेश किया गया है, जिससे 28 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई सुविधा मिली है।

PMKSY के लिए नियम और शर्तें (PMKSY Yojana Eligibility)

PMKSY का लाभ उठाने के लिए कुछ पात्रता मानदंड और शर्तें पूरी करनी होती हैं, जो इस प्रकार हैं:

  • पात्रता: भारत के सभी छोटे और सीमांत किसान, जिनके पास खेती योग्य जमीन है, इस योजना के लिए पात्र हैं।
  • लीज पर खेती: लीज एग्रीमेंट के आधार पर खेती करने वाले किसान भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते लीज समझौता कम से कम 7 वर्ष पुराना हो।
  • जल स्रोत: किसानों के पास सिंचाई के लिए जल स्रोत (जैसे कुआं, नहर, या तालाब) उपलब्ध होना चाहिए।
  • संस्थागत भागीदारी: स्वयं सहायता समूह (SHGs), सहकारी समितियां, ट्रस्ट, उत्पादक किसान समूह (FPOs), और कंपनियां भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
  • अनुदान संरचना: केंद्र सरकार 75% अनुदान प्रदान करती है, जबकि राज्य सरकार 25% योगदान देती है। कुछ मामलों में, जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए, छोटे और सीमांत किसानों को 55% तक अतिरिक्त सब्सिडी मिल सकती है।
  • योजना का कार्यान्वयन: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय इस योजना को लागू करता है, जिसमें जिला स्तर पर जिला सिंचाई योजना (DIP) के आधार पर कार्य होता है।
  • क्षेत्रीय सीमाएं: यह योजना केवल उन क्षेत्रों में लागू होती है, जहां सिंचाई सुविधाओं की कमी है या जल संसाधनों का उपयोग अपर्याप्त है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लाभ (Benefits of PMKSY)

PMKSY किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए कई लाभ प्रदान करती है, जो इसे एक महत्वपूर्ण योजना बनाते हैं:

  1. कृषि उत्पादकता में वृद्धि:
    • यह योजना सुनिश्चित करती है कि हर खेत को समय पर पर्याप्त पानी मिले। ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी उन्नत सिंचाई प्रणालियों के उपयोग से फसलों की पैदावार में 20-50% तक की वृद्धि देखी गई है।
    • उदाहरण: एक किसान जो पहले सूखे के कारण केवल एक फसल ले पाता था, अब PMKSY के तहत ड्रिप सिंचाई अपनाकर दो या तीन फसलें ले सकता है।
  2. जल-कुशल तकनीकों को बढ़ावा:
    • ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए 55-90% तक सब्सिडी दी जाती है, जिससे पानी की बर्बादी कम होती है और भूजल का स्तर बना रहता है।
    • यह तकनीक विशेष रूप से कम वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे राजस्थान, गुजरात, और मध्य प्रदेश में उपयोगी है।
  3. जल संरक्षण और भूजल रिचार्ज:
    • वर्षा जल संचयन संरचनाओं जैसे चेक डैम, तालाब, और Watershed Development परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाता है।
    • FY 2024-25 तक, 1.5 लाख से अधिक वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाएं बनाई गई हैं, जिससे भूजल स्तर में सुधार हुआ है।
  4. वित्तीय सहायता:
    • किसानों को पंप, मोटर, पाइपलाइन, और अन्य सिंचाई उपकरण खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है।
    • Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP) के तहत बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट्स को वित्तीय सहायता दी जाती है।
  5. रोजगार सृजन:
    • सिंचाई बुनियादी ढांचे के निर्माण और रखरखाव के लिए स्थानीय स्तर पर कुशल और अकुशल श्रमिकों की मांग बढ़ी है।
    • इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं, विशेष रूप से MGNREGA के साथ एकीकरण के कारण।
  6. संतुलित क्षेत्रीय विकास:
    • सूखाग्रस्त और कम विकसित क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से क्षेत्रीय असमानता कम हुई है।
    • उदाहरण: महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में PMKSY के तहत बनाए गए चेक डैम ने स्थानीय किसानों की आय में 30% तक की वृद्धि की है।
  7. पर्यावरण संरक्षण:
    • जल संसाधनों का कुशल उपयोग और वाटरशेड मैनेजमेंट पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है, जिससे मिट्टी का कटाव और सूखा कम होता है।

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PMKSY के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents Required for PMKSY)

PMKSY के लिए आवेदन करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  • पहचान प्रमाण: आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, या ड्राइविंग लाइसेंस।
  • पता प्रमाण: आधार कार्ड, उपयोगिता बिल (बिजली/पानी), या किरायानामा।
  • जमीन के दस्तावेज: खेत की जमाबंदी, खसरा-खतौनी, या लीज एग्रीमेंट (7 वर्ष से अधिक पुराना)।
  • बैंक विवरण: बैंक पासबुक की कॉपी, जिसमें IFSC कोड और आधार-लिंक्ड खाता विवरण हो।
  • पासपोर्ट साइज फोटो: 2-3 हाल की तस्वीरें।
  • मोबाइल नंबर: आधार से लिंक सक्रिय मोबाइल नंबर।
  • फसल विवरण: खेत में उगाई जाने वाली फसलों का विवरण और सिंचाई की जरूरत।
  • जल स्रोत विवरण: उपलब्ध जल स्रोत (जैसे कुआं, तालाब, नहर) का प्रमाण या विवरण।
  • प्रोजेक्ट रिपोर्ट (वैकल्पिक): ड्रिप या स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए प्रस्तावित योजना का विवरण।

सुझाव: आधार और बैंक खाता लिंक होना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं है, तो पहले UIDAI पोर्टल (https://uidai.gov.in) या बैंक शाखा में इसे लिंक करें।

PMKSY के लिए आवेदन प्रक्रिया (Pmksy yojana apply online)

PMKSY के लिए आवेदन प्रक्रिया को डिजिटल और सरल बनाया गया है। इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से पूरा किया जा सकता है।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: अपने राज्य के कृषि विभाग की वेबसाइट या PMKSY की आधिकारिक वेबसाइट (https://pmksy.gov.in) पर लॉगिन करें।
  2. PMKSY आवेदन विकल्प: होमपेज पर “Apply Online” या “PMKSY Application” विकल्प पर क्लिक करें।
  3. आवेदन फॉर्म: फॉर्म में व्यक्तिगत जानकारी (नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर), खेत का विवरण (जमीन का क्षेत्रफल, जल स्रोत), और सिंचाई उपकरण की आवश्यकता दर्ज करें।
  4. दस्तावेज अपलोड करें: सभी जरूरी दस्तावेजों (आधार, जमीन के कागज, बैंक पासबुक) को स्कैन करके अपलोड करें।
  5. फॉर्म जमा करें: फॉर्म को ध्यानपूर्वक जांचकर Submit करें। आपको एक Application Reference Number मिलेगा।
  6. सत्यापन: स्थानीय कृषि विभाग या जिला सिंचाई समिति आपके आवेदन और खेत का सत्यापन करेगी।
  7. अनुदान स्वीकृति: सत्यापन के बाद, सब्सिडी स्वीकृत हो जाएगी, और उपकरण आपूर्तिकर्ता या अनुदान राशि आपके खाते में ट्रांसफर होगी।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:

  1. नजदीकी कृषि कार्यालय: अपने जिले के कृषि विभाग कार्यालय, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस, या Common Service Centre (CSC) पर जाएं।
  2. आवेदन फॉर्म: PMKSY Application Form प्राप्त करें और सभी आवश्यक जानकारी भरें।
  3. दस्तावेज जमा करें: सभी दस्तावेजों की मूल और फोटोकॉपी जमा करें।
  4. सत्यापन और स्वीकृति: अधिकारी आपके आवेदन और खेत का निरीक्षण करेंगे। स्वीकृति के बाद, सब्सिडी या उपकरण प्रदान किए जाएंगे।

नोट: आवेदन की स्थिति PMKSY Portal या CSC के माध्यम से ट्रैक की जा सकती है। Kisan e-Mitra चैटबॉट (https://pmksy.gov.in) पर 10 भाषाओं में सहायता उपलब्ध है।

📌 PMKSY Beneficiary Status क्या है?

PMKSY Yojana Beneficiary Status से यह पता लगाया जा सकता है कि किसी किसान का आवेदन स्वीकृत हुआ है या नहीं, और उसे सब्सिडी/सहायता मिली है या नहीं

🔍 Beneficiary Status चेक करने के तरीके:

🖥️ ऑनलाइन तरीका:

  1. 👉 वेबसाइट पर जाएं:
    https://pmksy.gov.in

  2. 🔎 होमपेज पर “Beneficiary Status” या “Application Status” सेक्शन खोजें (राज्य विशेष पोर्टल पर लिंक उपलब्ध होता है)।
    उदाहरण: राजस्थान – http://agriculture.rajasthan.gov.in, महाराष्ट्र – https://mahadbt.maharashtra.gov.in

  3. 🧾 अपना आवेदन क्रमांक (Application Reference Number), आधार नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें।

  4. “Check Status” या “Track Application” बटन पर क्लिक करें।

  5. 📊 स्क्रीन पर आपका स्टेटस दिखाई देगा:

    • Under Verification

    • Approved

    • Rejected (with reason)

    • Subsidy Released

📲 CSC सेंटर या कृषि विभाग से स्टेटस कैसे पाएं?

  • अपने जिले के CSC (Common Service Centre) पर जाएं।

  • आधार कार्ड और आवेदन क्रमांक दें।

  • VLE ऑपरेटर द्वारा पोर्टल से लाभार्थी स्थिति निकाली जाएगी।

📞 PMKSY Beneficiary सहायता के लिए संपर्क करें:

  • हेल्पलाइन नंबर: 011-23382421

  • ईमेल: pmksy-agri[at]gov[dot]in

  • Kisan e-Mitra चैटबॉट: https://pmksy.gov.in

📋 Beneficiary Status में दिखने वाली जानकारी:

विवरण जानकारी
आवेदन संख्या Reference ID
नाम लाभार्थी का पूरा नाम
भूमि क्षेत्रफल कितनी भूमि पर योजना लागू
सिंचाई उपकरण ड्रिप, स्प्रिंकलर आदि
अनुदान राशि कितनी सब्सिडी स्वीकृत हुई
वितरण स्थिति उपकरण मिला या भुगतान हुआ

💡 टिप्स:

  • यदि स्टेटस “Pending” में है, तो स्थानीय कृषि विभाग से संपर्क करें।

  • दस्तावेज़ों की कमी या गलत जानकारी के कारण आवेदन अटक सकता है।

PMKSY का प्रभाव

PMKSY ने भारत के कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं:

  • कवरेज: FY 2024-25 तक, 28 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें 14 लाख हेक्टेयर पर ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम स्थापित किए गए हैं।
  • किसानों की आय: PMKSY ने किसानों की आय में औसतन 25-30% की वृद्धि की है, विशेष रूप से सूखाग्रस्त क्षेत्रों में।
  • महिलाओं की भागीदारी: स्वयं सहायता समूह (SHGs) और महिला किसानों को विशेष प्राथमिकता दी गई है, जिससे ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है।
  • पर्यावरणीय लाभ: वर्षा जल संचयन और भूजल रिचार्ज ने 1,200 से अधिक गांवों में जल स्तर में सुधार किया है।

PMKSY से संबंधित सुझाव

  • जल्दी आवेदन करें: सब्सिडी सीमित होती है, इसलिए समय पर आवेदन करें।
  • जल स्रोत की जांच: सुनिश्चित करें कि आपके खेत में सिंचाई के लिए जल स्रोत उपलब्ध है।
  • स्थानीय सहायता: CSC या कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क करें, जो प्रक्रिया को आसान बना सकते हैं।
  • हेल्पलाइन: किसी भी समस्या के लिए PMKSY हेल्पलाइन (011-23382421) या Kisan e-Mitra चैटबॉट का उपयोग करें।
  • Udyam Registration: FPOs और SHGs के लिए Udyam Registration करना फायदेमंद हो सकता है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) भारत के किसानों के लिए एक क्रांतिकारी पहल है, जो सिंचाई सुविधाओं को बढ़ावा देकर उनकी आय और उत्पादकता में सुधार करती है। ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक तकनीकों, वर्षा जल संचयन, और वित्तीय अनुदान के माध्यम से यह योजना “हर खेत को पानी” के सपने को साकार कर रही है। छोटे और सीमांत किसानों से लेकर स्वयं सहायता समूह और उत्पादक किसान समूह तक, यह योजना सभी के लिए सुलभ है। PMKSY Portal (https://pmksy.gov.in) या स्थानीय कृषि विभाग के माध्यम से आवेदन करके आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपने पहले इस योजना का लाभ लिया है, तो अपने अनुभव को हमारे साथ साझा करें। अधिक किसानों तक यह जानकारी पहुंचाने के लिए इस लेख को Like और Share करें, और Kisan Yojana जैसे चैनलों को फॉलो करें।

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