Palanhar Yojana : अनाथ बच्चों को मिलेगी हर महीने 2500 रुपए की सहायता राशि, देखिए

Palanhar Yojana : राजस्थान सरकार ने अनाथ, असहाय और बेसहारा बच्चों की देखभाल और उनके बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए एक अभिनव और लाभकारी योजना की शुरुआत की है। इस योजना का नाम है “पालनहार योजना”, जिसे 23 अगस्त 2005 को लागू किया गया था। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि अनाथ बच्चों को उनके नजदीकी रिश्तेदारों के साथ एक सुरक्षित और संजीदा माहौल में रहने का अवसर भी देती है। आइए, इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं।

Palanhar Yojana Rajasthan : पालनहार योजना क्या है?

Palanhar Yojana Rajasthan : राजस्थान पालनहार योजना एक ऐसी सरकारी पहल है, जिसका उद्देश्य अनाथ और असहाय बच्चों को मुफ्त भोजन, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। जिन बच्चों के माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है, या जिनके माता-पिता गंभीर बीमारियों या विकलांगता से ग्रस्त हैं, उन्हें इस योजना के तहत लाभ दिया जाता है। इन बच्चों को उनके रिश्तेदारों के संरक्षण में रखा जाता है और उनके पालन-पोषण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

Palanhar Yojana Benefit : योजना के लाभ

Palanhar Yojana Benefit : पालनहार योजना ने राज्य के अनाथ बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। इस योजना के तहत निम्नलिखित लाभ दिए जाते हैं:

  1. मासिक आर्थिक सहायता:
    • 0 से 6 वर्ष के बच्चों को प्रतिमाह ₹1500 दिए जाते हैं।
    • 7 से 18 वर्ष के बच्चों को प्रतिमाह ₹2500 की सहायता राशि दी जाती है।
  2. वार्षिक सहायता:
    • बच्चों की स्टेशनरी, कपड़े, जूते, मोजे आदि के लिए ₹2000 प्रति वर्ष प्रदान किए जाते हैं।
  3. शिक्षा और पालन-पोषण की व्यवस्था:
    • बच्चों को उनके नजदीकी रिश्तेदारों के पास रखा जाता है, जहां उनका पालन-पोषण और शिक्षा सुनिश्चित की जाती है।
  4. सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता:
    • यह योजना बच्चों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

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Palanhar Payment Status : योजना का उद्देश्य

Palanhar Payment Status : राजस्थान पालनहार योजना का मुख्य उद्देश्य अनाथ बच्चों को एक बेहतर जीवन प्रदान करना है। अक्सर देखा गया है कि माता-पिता की मृत्यु के बाद बच्चे बेसहारा हो जाते हैं और उनका जीवन संघर्षमय हो जाता है। इस योजना का लक्ष्य है:

  • बच्चों को गरीबी और अशिक्षा के चक्र से बाहर निकालना।
  • उन्हें एक स्थिर और सुरक्षित माहौल प्रदान करना।
  • बच्चों को आत्मनिर्भर और शिक्षित बनाना।
  • समाज में उनकी गरिमा और आत्मसम्मान बनाए रखना।

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Palanhar Yojana Eligibility : पात्रता मापदंड

Palanhar Yojna Eligibility : पालनहार योजना का लाभ पाने के लिए लाभार्थी को निम्नलिखित पात्रता मापदंड पूरे करने होंगे:

  1. लाभार्थी राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  2. बच्चे अनाथ होने चाहिए, यानी उनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी हो।
  3. जिनके माता-पिता को न्यायिक रूप से मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा मिली हो।
  4. ऐसी विधवा महिलाएं, जो किसी भी सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रही हैं, उनके तीन बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
  5. जिन बच्चों के माता-पिता एड्स जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं।
  6. जिन बच्चों के माता-पिता विकलांग हैं या गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं।
  7. जिन महिलाओं ने पुनर्विवाह कर लिया है, उनके बच्चों को भी इस योजना के तहत लाभ मिलेगा।

Palanhar Yojana Document : आवश्यक दस्तावेज

Palanhar Yojna Document : पालनहार योजना का लाभ लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। ये दस्तावेज सुनिश्चित करते हैं कि योजना का लाभ सही व्यक्ति को मिल रहा है।

आवश्यक दस्तावेजों की सूची:

  1. पालनकर्ता (पालनहार) के दस्तावेज:

    • आधार कार्ड
    • आय प्रमाण पत्र
    • मूल निवास प्रमाण पत्र (राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में से कोई एक)
  2. बालक/बालिका के दस्तावेज:

    • आधार कार्ड
    • आंगनवाड़ी या विद्यालय में नामांकन का प्रमाण पत्र
    • अनाथ होने का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
    • माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
    • माता-पिता का न्यायिक दंड का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  3. अन्य दस्तावेज (यदि लागू हो):

    • महिला विधवा पेंशनर होने का प्रमाण पत्र
    • दूसरी शादी का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
    • एचआईवी पॉजिटिव होने का प्रमाण पत्र (आरटी सेंटर द्वारा जारी)
    • किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होने का प्रमाण पत्र
    • विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

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Palanhar Yojana Online Apply Process : पालनहार योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया

Palanhar Yojna Online Apply Process : पालनहार योजना में आवेदन करने के दो तरीके हैं : ऑनलाइन और ऑफलाइन।

ऑनलाइन आवेदन

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले, आपको राजस्थान सरकार की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://sje.rajasthan.gov.in/ पर जाना होगा।
  2. SJMS पोर्टल पर जाएं: होम पेज पर आपको “Apply Online/E-Services” का विकल्प मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद SJMS पोर्टल खुल जाएगा।
  3. रजिस्ट्रेशन या लॉगिन:
    • यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं, तो आपको रजिस्टर करना होगा।
    • यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं, तो अपने SSO ID और पासवर्ड से लॉगिन करें।
  4. पालनहार योजना का चयन करें: लॉगिन करने के बाद, आपको पालनहार योजना का विकल्प मिलेगा। उस पर क्लिक करें।
  5. आवेदन पत्र भरें: खुलने वाले फॉर्म में अपनी सभी व्यक्तिगत जानकारी और आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
  6. सबमिट करें: सारी जानकारी भरने के बाद, अपना आवेदन सबमिट करें।

ऑफलाइन आवेदन : Palanhar yojana offline application 

  1. आवेदन पत्र डाउनलोड करें: आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
  2. फॉर्म भरें: डाउनलोड किए गए फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरें।
  3. दस्तावेज संलग्न करें: फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करें।
  4. जमा करें: भरा हुआ फॉर्म और दस्तावेज अपने निकटतम जिला कार्यालय, विकास अधिकारी कार्यालय या ई-मित्र केंद्र में जमा करें।

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