Mukhyamantree Mangala Pashu Beema : राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। पशुपालक अब योजना की आधिकारिक वेबसाइट mmpby.rajasthan.gov.in और संबंधित मोबाइल एप के माध्यम से आसानी से आवेदन कर सकते हैं। वर्ष 2024-25 के बजट में घोषित इस योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के पशुपालकों को उनके पशुधन के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से पशुपालक अपने पशुओं का बीमा करवाकर उन्हें होने वाले किसी भी नुकसान से सुरक्षित रह सकते हैं। यह योजना राज्य के पशुपालकों के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि अब उन्हें अपने पशुओं की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी।
राजस्थान सरकार ने प्रदेश के पशुपालकों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है ताकि वे अपने पशुधन के नुकसान से होने वाले आर्थिक बोझ से मुक्त हो सकें। इस योजना के तहत, पशुपालकों के देशी या संकर दूध देने वाले पशुओं जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट का बीमा किया जाएगा। शुरुआती तौर पर 5-5 लाख दुधारू गाय/भैंस, 5-5 लाख भेड़/बकरी और 1 लाख ऊंट का बीमा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के लिए राज्य सरकार 400 करोड़ रुपये का बजट आवंटित कर रही है। यह योजना पशुपालकों के लिए एक वरदान साबित होगी, क्योंकि अब उन्हें अपने पशुओं के अचानक बीमार होने या मरने की स्थिति में आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पशुपालक अपने पशुओं का मंगला पशु बीमा योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन 13 दिसंबर से 12 जनवरी के भीतर करवा सकते हैं।
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की मुख्य विशेषताएं
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत पशुपालकों के पशुओं का बीमा किया जाता है, ताकि किसी भी अप्रत्याशित घटना जैसे बीमारी, दुर्घटना या मौत की स्थिति में उन्हें आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।
विशेषता | विवरण |
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लॉन्च | 2024-25 |
बजट | ₹400 करोड़ |
बीमित पशु | 5 लाख गाय/भैंस, 5 लाख भेड़/बकरी, और 1 लाख ऊंट |
पशुओं की संख्या | कुल 21 लाख पशु |
बीमा | 1 वर्ष |
पात्र | टैग लगे हुए, दुग्ध उत्पादक एवं भारवाहक पशु |
आवेदन शुल्क | निःशुल्क |
लाभार्थी | जनआधार कार्ड धारक पशुपालक, गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक, लखपति दीदी पशुपालक। |
मंगला पशु बीमा योजना के तहत पशुओं की बीमा योग्य आयु
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पशुओं के लिए बीमा योग्य आयु सीमा निम्नलिखित है:
- गाय (दुग्ध उत्पादक): 3 से 12 वर्ष तक की गायों को इस योजना के तहत बीमा कराया जा सकता है।
- भैंस (दुग्ध उत्पादक): 4 से 12 वर्ष तक की भैंसों को इस योजना के तहत बीमा कराया जा सकता है।
- बकरी (मादा): 1 से 6 वर्ष तक की मादा बकरियों को इस योजना के तहत बीमा कराया जा सकता है।
- भेड़ (मादा): 1 से 6 वर्ष तक की मादा भेड़ों को इस योजना के तहत बीमा कराया जा सकता है।
- ऊंट (नर/मादा): 2 से 15 वर्ष तक के ऊंटों (नर या मादा) को इस योजना के तहत बीमा कराया जा सकता है।
Mukhyamantri mangla pashu bima yojana amount : मूल्य निर्धारण
- Mukhyamantri mangla pashu bima yojana amount : गाय: प्रति लीटर दूध उत्पादन के हिसाब से ₹3000 और अधिकतम ₹40,000 तक।
- भैंस: प्रति लीटर दूध उत्पादन के हिसाब से ₹4000 और अधिकतम ₹40,000 तक।
- बकरी (मादा): अधिकतम ₹4,000
- भेड़ (मादा): अधिकतम ₹4,000
- ऊंट: अधिकतम ₹40,000
पशु की कीमत निर्धारण के समय मत भिन्नता की स्थिति में पशु चिकित्सक का निर्णय ही सर्वमान्य रहेगा।
Mangla pashu bima yojana Eligibility : मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना पात्रता
Mangla pashu bima yojana Eligibility : मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य राज्य के पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत पशुपालकों के पशुओं का मुफ्त बीमा किया जाएगा।
योजना की मुख्य विशेषताएं:
- पात्रता: इस योजना के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक और लखपति दीदी योजना के तहत पंजीकृत पशुपालक पात्र होंगे। अनुसूचित जाति और जनजाति के पशुपालकों को आरक्षण भी दिया जाएगा।
- पशुओं का चयन: पशुओं का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।
- बीमा कवरेज: एक पशुपालक अधिकतम 2 दुधारू पशु (गाय या भैंस या दोनों), 10 बकरी, 10 भेड़ या 1 ऊंट का बीमा करवा सकता है।
- बीमा की अवधि: बीमा एक वर्ष के लिए वैध होगा।
- बीमा राशि: बीमा राशि पशु की नस्ल, उम्र और दुग्ध उत्पादन क्षमता पर निर्भर करेगी, लेकिन अधिकतम ₹40,000 होगी।
- प्रीमियम: पशुपालक को इस योजना के लिए कोई प्रीमियम नहीं देना होगा।
- उम्र सीमा: पशुओं की उम्र निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, गाय की उम्र 3 से 12 वर्ष होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना: महत्वपूर्ण जानकारियां
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत बीमित पशुओं के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखना आवश्यक है:
- टैग गुम होने पर: यदि किसी कारणवश बीमित पशु का टैग गुम हो जाता है, तो पशुपालक को तुरंत बीमा विभाग को सूचित करना होगा। विभाग द्वारा एक दिन के भीतर पशु का पुनः टैगिंग किया जाएगा और नया टैग पॉलिसी एवं सॉफ्टवेयर में दर्ज कर दिया जाएगा।
- पशु की बिक्री या उपहार: यदि पशुपालक बीमित पशु को बेच देता है या किसी को उपहार में देता है, तो बीमा पॉलिसी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
- पशु की मृत्यु होने पर: यदि बीमित पशु की मृत्यु हो जाती है, तो पशुपालक को तुरंत बीमा विभाग को सूचित करना होगा।
- दावा प्रक्रिया: बीमा प्रतिनिधि पशु का सर्वे करेगा और पशु चिकित्सक मृत पशु का पोस्टमॉर्टम परीक्षण करेगा। पूरी प्रक्रिया को एक निर्धारित सॉफ्टवेयर या ऐप में दर्ज किया जाएगा।
- दावा राशि का भुगतान: बीमा विभाग द्वारा 21 कार्य दिवस के भीतर मृत बीमित पशु के लिए दावा राशि का भुगतान पशुपालक को कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में क्लेम के लिए पात्र स्थितियाँ
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत बीमित पशु की मृत्यु होने पर पशुपालक को बीमा क्लेम मिल सकता है। यह क्लेम कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में ही मान्य होगा।
क्लेम के लिए पात्र स्थितियाँ:
- प्राकृतिक आपदा: भूकंप, बाढ़, सूखा, तूफान आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण पशु की मृत्यु होने पर।
- दुर्घटना: सड़क दुर्घटना, आग लगने, बिजली गिरने आदि के कारण पशु की मृत्यु होने पर।
- बीमारी: पशु के किसी बीमारी से मरने पर।
- जहरीला पदार्थ: पशु का जहरीला घास या किसी अन्य जहरीले पदार्थ को खाने से मरने पर।
- सर्प या कीड़े का काटना: सर्प या किसी अन्य कीड़े के काटने से पशु की मृत्यु होने पर।
आवेदन के लिए ये दस्तावेज जरूरी
- जनआधार कार्ड
- पशु टैग प्रमाणपत्र
- गोपाल क्रेडिट कार्ड (अगर हो तो)
Mukhyamantri mangla pashu bima yojana online registration : ऑनलाइन आवेदन
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत अपने पशुओं का बीमा करवाना अब बहुत आसान हो गया है। आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन प्रक्रिया:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट mmpby.rajasthan.gov.in पर जाना होगा।
- रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करें: वेबसाइट पर जाने के बाद आपको “रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करें” के हरे रंग के बटन पर क्लिक करना होगा।
- सहमति दें: अगले पेज पर आपको योजना की शर्तों को पढ़कर सहमति देनी होगी और अपने जन आधार नंबर को दर्ज करना होगा।
- जन आधार नंबर वेरिफाई करें: अपने जन आधार नंबर पर आए OTP के माध्यम से अपनी पहचान सत्यापित करें।
- फॉर्म भरें: OTP वेरिफाई होने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म में आपको अपने पशुओं की सभी जानकारी जैसे कि नस्ल, उम्र, दूध उत्पादन आदि भरनी होगी।
- फॉर्म सबमिट करें: सारी जानकारी भरने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें।
आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको अपने मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस के माध्यम से बीमा पॉलिसी का लिंक प्राप्त होगा। इस लिंक पर क्लिक करके आप अपनी पॉलिसी की सभी जानकारी देख सकते हैं।