Rajasthan Mukhyamantri Vishwakarma Pension Yojana 2024 : राजस्थान सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडरों और लोक कलाकारों के लिए एक नई पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना का नाम ‘मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना’ है और इसे भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ पर लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत 41 से 45 वर्ष की आयु के लोग 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद प्रति माह 3000 रुपये की पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। योजना का लाभ लेने के लिए इन व्यक्तियों को 60 वर्ष की आयु तक प्रति माह 100 रुपये का योगदान करना होगा। यह योजना केंद्र सरकार की पीएम श्रमयोगी मानधन योजना के समान है, जिसमें 18 से 40 वर्ष की आयु के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी पेंशन दी जाती है। हालांकि, राजस्थान सरकार की इस योजना में आयु सीमा को 41 से 45 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है, जिससे अधिक उम्र के असंगठित श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा। यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि उन्हें बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।
राजस्थान सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत की है। यह योजना राज्य के उन श्रमिकों, पथ विक्रेताओं और लोक कलाकारों के लिए एक वरदान साबित होगी जो अपने जीवन भर कड़ी मेहनत करते हुए भी बुढ़ापे में आर्थिक तंगी का सामना करते हैं। इस योजना के तहत, राज्य के पुरुष और महिला दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। 60 साल की उम्र पूरी होने पर, लाभार्थी को हर महीने 3000 रुपये की पेंशन मिलेगी। यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। योजना में शामिल होने के लिए, आवेदकों को मासिक रूप से 60 से 100 रुपये का मामूली प्रीमियम जमा करना होगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुजुर्ग श्रमिकों और पथ विक्रेताओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है ताकि वे अपने जीवन के अंतिम चरण को आत्मनिर्भरता और सम्मान के साथ जी सकें। यह योजना न केवल व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाएगी बल्कि राज्य के समाजिक और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी।
Mukhyamantri Vishvkarma Yojna Process : विश्वकर्मा पेंशन योजना से बाहर निकलने का विकल्प
Mukhyamantri Vishvkarma Yojna Process : मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना में शामिल होने वाले व्यक्ति के पास योजना छोड़ने का विकल्प भी है। हालांकि, योजना छोड़ने पर कुछ शर्तें लागू होती हैं:
- तीन वर्ष का लॉक-इन पीरियड: योजना में शामिल होने के बाद कम से कम तीन वर्ष तक व्यक्ति योजना को नहीं छोड़ सकता है।
- 10 वर्ष से पहले योजना छोड़ने पर: यदि कोई व्यक्ति तीन वर्ष के लॉक-इन पीरियड के बाद और 10 वर्ष के भीतर योजना छोड़ना चाहता है तो उसे अपनी जमा राशि के साथ बचत खाते पर मिलने वाली ब्याज दर से ब्याज दिया जाएगा।
- 60 वर्ष की आयु से पहले योजना छोड़ने पर: यदि कोई व्यक्ति 60 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले और पंजीकरण के 10 वर्ष के भीतर योजना छोड़ता है तो उसे पेंशन निधि के वास्तविक ब्याज अथवा बचत खाते की ब्याज दर के आधार पर ब्याज राशि मूलधन में जोड़कर लौटाई जाएगी।
- आवेदक की मृत्यु होने पर पति/पत्नी जमा कराई राशि ब्याज सहित निकाल सकेंगे।
- आवेदक के 60 साल से पहले नि:शक्त हो जाने पर पेंशन निधि में जमा वास्तविक ब्याज और मूल राशि निकाली जा सकेगी।
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Vishvkarma Pansion Yojna Benefit : उद्देश्य
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Vishvkarma Pansion Yojna Benefit : वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना: इस योजना का प्रमुख लक्ष्य उन श्रमिकों, पथ विक्रेताओं और लोक कलाकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जो अपने कार्य जीवन के बाद आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हैं।
- आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना: इस योजना का उद्देश्य लाभार्थियों को इस स्थिति में लाना है कि वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें।
- गरीबी कम करना: इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य है कि वह गरीबी को कम करने में योगदान दे और समाज के कमजोर वर्गों का जीवन स्तर सुधारे।
- समाज में सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता: यह योजना यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि बुजुर्गों को समाज में सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिले।
Mukhyamantri Vishvkarma Pension Yojan Apply : लाभ
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Mukhyamantri Vishvkarma Pension Yojan Apply : आर्थिक सुरक्षा: इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले श्रमिकों, पथ विक्रेताओं और लोक कलाकारों को प्रतिमाह 3000 रुपये की पेंशन मिलती है। यह राशि उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है और उन्हें आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस कराती है।
- आत्मनिर्भरता: यह पेंशन योजना बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनाती है। उन्हें बुढ़ापे में किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता।
- जीवन स्तर में सुधार: यह योजना श्रमिक वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाती है। उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलती है।
- आर्थिक विकास: यह योजना स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करती है, क्योंकि पेंशन की राशि स्थानीय बाजार में खर्च होती है।
- सहूलियत: पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे लाभार्थी को कोई परेशानी नहीं होती।
Mukhyamantri Vishvkarma Pension Yojan Eligibilty : पात्रता
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Mukhyamantri Vishvkarma Pension Yojan : राजस्थान का निवासी: इस योजना का लाभ केवल राजस्थान राज्य के निवासियों को ही मिल सकता है।
- आयु: आवेदक की आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए।
- व्यवसाय: आवेदक श्रमिक, पथ विक्रेता या लोक कलाकार समुदाय से होना चाहिए।
- श्रमिक कार्ड: आवेदक के पास राजस्थान श्रमिक विभाग द्वारा जारी श्रमिक कार्ड होना अनिवार्य है।
- बैंक खाता: आवेदक के पास डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर (DBT) से जुड़ा बैंक खाता होना चाहिए।
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Mukhyamantri Vishvkarma Pension Yojan Document : दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- श्रमिक कार्ड / स्ट्रीट वेंडर कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक डिटेल (पासबुक)
- मोबाइल नंबर
Mukhyamantri Vishvkarma Pension Yojan online Apply Process
यदि आप मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि अभी तक इस योजना के लिए सरकार ने कोई ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं कि हैं मगर जब भी आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी आपको सरकारी वेबसाइट पर बता दिया जाएगा।