Prime Minister Employment Generation Yojana : प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को बैंक से लोन दिलवा कर आत्मनिर्भर बनाना है।
Loan Subsidy : प्रधानमंत्री रोजगर सृजन कार्यक्रम वर्ष 2008 में शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय (MSME) के तहत संचालित है और इसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा लागू किया जाता है।
Self employment scheme : यह योजना देश के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनने और देश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण कार्यक्रम से लाभार्थी अपने उद्योग की शुरुआत कर सकते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं। जिला स्तर पर इस योजना का केंद्र जिला उद्योग केंद्र यानि District Industries Centre है।
योजना के प्रमुख उद्देश्य:
- स्वरोजगार के अवसर: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना।
- ग्रामीण विकास: ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देना।
- आर्थिक स्वावलंबन: आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को आत्मनिर्भर बनाना।
- उद्योग प्रोत्साहन: पारंपरिक कारीगरों और हस्तशिल्पियों को उनके व्यवसाय में सहायता देना।
योजना के प्रमुख लाभ:
- सरकार से सब्सिडी: इस योजना के तहत सरकार द्वारा परियोजना लागत का 15% से 35% तक सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- ब्याज दर में छूट: बैंक द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज दर में रियायत।
- प्रशिक्षण: लाभार्थियों को आवश्यक प्रशिक्षण और कौशल विकास की सुविधा।
- महिला और कमजोर वर्गों को प्राथमिकता: इस योजना के तहत महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को प्राथमिकता दी जाती है।
योजना के पात्रता मानदंड:
- आयु सीमा: 18 वर्ष या उससे अधिक।
- शैक्षिक योग्यता: न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण (यदि परियोजना लागत 10 लाख रुपये से अधिक है)।
- स्थान: शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के निवासी।
- अनुभव: किसी भी प्रकार का व्यापारिक या औद्योगिक अनुभव आवश्यक नहीं है।
आवेदन प्रक्रिया:
- ऑनलाइन पंजीकरण:
- इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल https://www.kviconline.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।
- दस्तावेज़ जमा करना:
- पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट।
- बैंक से संपर्क:
- स्वीकृत परियोजना रिपोर्ट के आधार पर संबंधित बैंक से ऋण प्राप्त करें।
- प्रशिक्षण:
- प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ही व्यवसाय शुरू किया जा सकता है।
यह योजना का पूरा प्रारूप
योजना | प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) |
विवरण | इस योजना का क्रियान्वयन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा किया जाता है, जो राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। राज्य स्तर पर, इस योजना का क्रियान्वयन राज्य केवीआईसी निदेशालयों, राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी), जिला उद्योग केन्द्रों (डीआईसी) और बैंकों के माध्यम से किया जाता है। ऐसे मामलों में केवीआईसी लाभार्थियों/उद्यमियों को सीधे उनके बैंक खातों में अंतिम वितरण के लिए नामित बैंकों के माध्यम से सरकारी सब्सिडी भेजता है। |
सहायता की प्रकृति | विनिर्माण क्षेत्र में स्वीकार्य परियोजना/ इकाई की अधिकतम लागत ₹ 25 लाख और व्यवसाय/सेवा क्षेत्र में यह ₹ 10 लाख है। लाभार्थियों की श्रेणियां पीएमईजीपी के तहत सब्सिडी की दर (परियोजना लागत का) क्षेत्र (परियोजना/इकाई का स्थान) सामान्य श्रेणी 15% (शहरी), 25% (ग्रामीण), विशेष 25% (शहरी), 35% (ग्रामीण) (एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक/महिलाएं, पूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग, एनईआर, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्र, आदि सहित) कुल परियोजना लागत की शेष राशि बैंकों द्वारा सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी के रूप में प्रदान की जाएगी। |
कौन आवेदन कर सकता है? | कोई भी व्यक्ति, 18 वर्ष से अधिक आयु का हो। विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपये से अधिक और व्यवसाय/सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के लिए कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण। PMEGP के तहत मंजूरी के लिए केवल नई परियोजनाओं पर विचार किया जाता है। स्वयं सहायता समूह (बीपीएल से संबंधित लोगों सहित, बशर्ते कि उन्होंने किसी अन्य योजना के तहत लाभ नहीं उठाया हो), सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत संस्थान; उत्पादन सहकारी समितियां और धर्मार्थ ट्रस्ट भी पात्र हैं। मौजूदा इकाइयाँ (PMRY, REGP या भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत) और वे इकाइयाँ जिन्होंने पहले ही भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाया है, पात्र नहीं हैं। |
आवेदन कैसे करें? | केवीआईसी के राज्य/विभागीय निदेशक केवीआईबी और संबंधित राज्यों के उद्योग निदेशक (डीआईसी के लिए) के परामर्श से स्थानीय स्तर पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से विज्ञापन देंगे, जिसमें पीएमईजीपी के तहत उद्यम स्थापित करने/सेवा इकाइयां शुरू करने के इच्छुक संभावित लाभार्थियों से परियोजना प्रस्तावों के साथ आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। लाभार्थी अपना आवेदन https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/pmegphome/index.jsp पर ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं और आवेदन का प्रिंटआउट लेकर उसे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित कार्यालयों में जमा कर सकते हैं। |
किससे संपर्क करें | राज्य निदेशक, केवीआईसी का पता http://www.kviconline.gov.in पर उपलब्ध है । सीईओ (पीएमईजीपी), केवीआईसी, मुंबई फोन: 022-26711017 ईमेल: ykbaramatikar[dot]kvic[at]gov[dot]in |
संशोधित दिशानिर्देश योजना दिशानिर्देश डाउनलोड करें (अंग्रेजी) | |
संशोधित दिशानिर्देश योजना दिशानिर्देश डाउनलोड करें (हिंदी) |
Bank Loan scheme : योजना के तहत सहायता योग्य परियोजनाएँ:
- हस्तशिल्प और खादी उद्योग।
- कृषि आधारित उद्योग।
- खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ।
- सेवा क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय।
- सूक्ष्म और लघु उद्योग।
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FAQs : सवाल और जवाब :
प्रश्न 1: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना का उद्देश्य क्या है?
उत्तर: इस योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देना है।
प्रश्न 2: इस योजना के तहत कितनी सब्सिडी दी जाती है?
उत्तर:
- शहरी क्षेत्रों में सामान्य श्रेणी के लिए 15%।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य श्रेणी के लिए 25%।
- विशेष श्रेणी (SC/ST/महिला/ओबीसी) के लिए शहरी क्षेत्रों में 25% और ग्रामीण क्षेत्रों में 35%।
प्रश्न 3: इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?
उत्तर: 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वे व्यक्ति, जो न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हों और स्वरोजगार के लिए इच्छुक हों।
प्रश्न 4: योजना के तहत अधिकतम ऋण सीमा क्या है?
उत्तर: परियोजना लागत:
- विनिर्माण उद्योगों के लिए: 25 लाख रुपये तक।
- सेवा क्षेत्र के उद्योगों के लिए: 10 लाख रुपये तक।
प्रश्न 5: इस योजना को कौन लागू करता है?
उत्तर: खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) इस योजना का मुख्य कार्यान्वयन निकाय है।
प्रश्न 6: आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?
उत्तर: आवेदक को योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा और आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने होंगे।
प्रश्न 7: क्या महिलाओं को विशेष लाभ मिलता है?
उत्तर: हां, महिलाओं को इस योजना में प्राथमिकता दी जाती है और उन्हें उच्च सब्सिडी दर प्रदान की जाती है।
प्रश्न 8: इस योजना के तहत कौन-कौन से उद्योग शामिल हैं?
उत्तर: हस्तशिल्प, खादी, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि आधारित उद्योग, और अन्य सेवा आधारित व्यवसाय।
प्रश्न 9: इस योजना के लिए ऋण किस प्रकार दिया जाता है?
उत्तर: योजना के तहत ऋण राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से प्रदान किया जाता है।
प्रश्न 10: क्या यह योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है?
उत्तर: नहीं, यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के निवासियों के लिए है।
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