Pradhan Mantri Shram Yogi Maan dhan Yojana : देश में असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) शुरू की गई। इसके तहत असंगठित श्रमिकों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह योजना विशेष रूप से उन श्रमिकों के लिए है, जिनकी मासिक आय ₹15,000 या उससे कम है। Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan (PM-SYM) से वृद्धावस्था में घर गुजारे को लेकर संकट खड़ा नहीं होगा। असंगठित श्रमिक इस योजना के पात्र हैं, जिनकी मासिक आय ₹15,000/ प्रति माह या उससे कम है और 18-40 वर्ष की आयु वर्ग के हैं।
PM-SYM योजना की विशेषताएं
Pension Yojana : यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसके तहत अंशदाता को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे:
- न्यूनतम आश्वासित पेंशन: PM-SYM के तहत प्रत्येक अंशदाता को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ₹3000/- प्रति माह की न्यूनतम आश्वासित पेंशन प्राप्त होगी।
- पारिवारिक पेंशन: पेंशन प्राप्त करने के दौरान, यदि अंशदाता की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी के जीवनसाथी को पारिवारिक पेंशन के रूप में लाभार्थी द्वारा प्राप्त पेंशन का 50% प्राप्त करने का हक होगा। पारिवारिक पेंशन केवल जीवनसाथी पर ही लागू है।
- यदि किसी लाभार्थी ने नियमित अंशदान दिया है और किसी भी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है (60 वर्ष की आयु से पहले), तो उसका/उसकी जीवनसाथी नियमित अंशदान का भुगतान करके या निकास प्रावधानों के अनुसार योजना से बाहर निकलकर योजना में शामिल होने और उसे जारी रखने का हकदार होगा।
Sarkari Fayada : असंगठित श्रमिक कौन हैं ?
- घरेलू श्रमिक
- ठेला विक्रेता
- मिड-डे मील वर्कर्स
- निर्माण श्रमिक
- रिक्शा चालक
- बीड़ी श्रमिक
- भूमि रहित मजदूर
- कृषि श्रमिक
- घरेलू कामगार
- अन्य समान श्रेणी के श्रमिक
इस योजना का कौन ले सकता है लाभ
- आयु सीमा: 18 से 40 वर्ष
- मासिक आय ₹15,000 या उससे कम
- नई पेंशन योजना (NPS), ईएसआईसी (ESIC), या ईपीएफओ (EPFO) के अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए।
- आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
योजना की विशेषताएँ
- न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन : योजना में शामिल प्रत्येक सदस्य को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ₹3,000 मासिक पेंशन मिलेगी।
- पारिवारिक पेंशन : यदि पेंशन प्राप्त करते समय लाभार्थी का निधन हो जाता है, तो उसके पति/पत्नी को ₹1,500 की पारिवारिक पेंशन मिलेगी।
- योगदान और मृत्यु पूर्व लाभ : यदि लाभार्थी का 60 वर्ष की आयु से पहले निधन हो जाता है, तो उसका पति/पत्नी योजना में योगदान जारी रख सकता है या योजना से बाहर निकलने का विकल्प चुन सकता है।
सदस्य व सरकार का अंशदान
- सदस्य को योजना में 18-40 वर्ष की आयु में शामिल होना होगा और 60 वर्ष की आयु तक मासिक योगदान करना होगा।
- योगदान राशि ‘ऑटो-डेबिट’ के माध्यम से बचत बैंक खाते/जनधन खाते से कटेगी।
- सरकार सदस्य के योगदान के बराबर (50:50) योगदान करेगी।
- उदाहरण: यदि कोई व्यक्ति 29 वर्ष की आयु में योजना में शामिल होता है, तो उसे ₹100/माह का योगदान करना होगा और केंद्र सरकार ₹100/माह का योगदान करेगी।
PM-SYM में अंशदाता का अंशदान उसके बचत बैंक खाते/जनधन खाते से ‘ऑटो-डेबिट’ सुविधा के माध्यम से किया जाएगा। अंशदाता को PM-SYM में शामिल होने की आयु से 60 वर्ष की आयु तक निर्धारित अंशदान राशि का योगदान करना आवश्यक है। प्रवेश आयु विशिष्ट मासिक अंशदान का विवरण तालिका में नीचे दिया गया है:
प्रवेश आयु |
भुगतान प्राप्त आयु |
सदस्य का मासिक अंशदान रुपए में |
केन्द्र सरकार द्वारा मासिक अंशदान रुपए में |
कुल मासिक अंशदान रुपए में |
---|---|---|---|---|
18 | 60 | 55 | 55 | 110 |
19 | 60 | 58 | 58 | 116 |
20 | 60 | 61 | 61 | 122 |
21 | 60 | 64 | 64 | 128 |
22 | 60 | 68 | 68 | 136 |
23 | 60 | 72 | 72 | 144 |
24 | 60 | 76 | 76 | 152 |
25 | 60 | 80 | 80 | 160 |
26 | 60 | 85 | 85 | 170 |
27 | 60 | 90 | 90 | 180 |
28 | 60 | 95 | 95 | 190 |
29 | 60 | 100 | 100 | 200 |
30 | 60 | 105 | 105 | 210 |
31 | 60 | 110 | 110 | 220 |
32 | 60 | 120 | 120 | 240 |
33 | 60 | 130 | 130 | 260 |
34 | 60 | 140 | 140 | 280 |
35 | 60 | 150 | 150 | 300 |
36 | 60 | 160 | 160 | 320 |
37 | 60 | 170 | 170 | 340 |
38 | 60 | 180 | 180 | 360 |
39 | 60 | 190 | 190 | 380 |
40 | 60 | 200 | 200 | 400 |
योजना में नामांकन प्रक्रिया
- आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- बचत बैंक खाता/जनधन खाता
- मोबाइल नंबर
- कहाँ जाएँ:
- नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएँ।
- आधार और बैंक खाता विवरण देकर स्वयं सत्यापन कराएँ।
वैकल्पिक तरीके
- भविष्य में, मोबाइल ऐप या वेब पोर्टल के माध्यम से भी स्व-पंजीकरण की सुविधा मिलेगी।
सुविधा केंद्र
सभी LIC, ESIC, EPFO, और केंद्रीय व राज्य सरकारों के श्रम कार्यालय इस योजना के लिए सुविधा केंद्र के रूप में कार्य करेंगे।
मुख्य कार्य:
- जानकारी देना और CSC का मार्गदर्शन करना।
- हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में प्रचार सामग्री उपलब्ध कराना।
- श्रमिकों के बैठने की व्यवस्था करना।
कोष प्रबंधन
यह योजना केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है और इसका प्रबंधन श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत होगा।
प्रबंधन इकाइयाँ:
- LIC: पेंशन भुगतान के लिए ज़िम्मेदार।
- CSC SPV: योजना के संचालन और नामांकन में मदद करेगा।
- जमा राशि सरकार द्वारा निर्धारित निवेश पैटर्न के अनुसार निवेश की जाएगी।
निकासी और बाहर निकलने के प्रावधान
- 10 वर्ष से कम: केवल सदस्य का योगदान और बचत बैंक का ब्याज मिलेगा।
- 10 वर्ष या अधिक लेकिन 60 वर्ष से पहले: योगदान और अर्जित ब्याज दिया जाएगा।
- मृत्यु पर:
- पति/पत्नी योगदान जारी रख सकते हैं या निकासी कर सकते हैं।
- अस्थाई विकलांगता: पति/पत्नी योजना जारी रख सकते हैं या योगदान राशि और ब्याज प्राप्त कर सकते हैं।
- सदस्य और उनके पति/पत्नी के निधन के बाद: संपूर्ण कोष योजना में वापस जाएगा।
देयता और भुगतान
- यदि कोई सदस्य समय पर योगदान नहीं करता, तो वह पेनल्टी के साथ बकाया राशि जमा कर योजना को नियमित कर सकता है।
- 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 की मासिक पेंशन प्राप्त होगी।
शिकायत निवारण
- 24×7 टोल-फ्री नंबर: 1800 267 6888
- शिकायतें पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से भी दर्ज की जा सकती हैं।
संदेह और स्पष्टीकरण
किसी भी प्रकार की शंका के लिए, योजना से संबंधित अंतिम निर्णय JS & DGLW द्वारा लिया जाएगा। साथ ही आपके जो भी सवाल या जिज्ञासा है, इसके लिए नीचे PDF फाइल देख लीजिए, जिससे आपके हर सवाल का समाधान हो जाएगा।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक वृद्धावस्था प्रदान करने में सहायक होगी।