PM Kissan Mandhan Yojna : भारत में लाखों किसान छोटी जोतों पर खेती करते हैं और उनकी आय सीमित होती है। ऐसे किसानों के लिए बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती होती है। इसी चुनौती को देखते हुए सरकार ने किसानों के लिए पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों को बुढ़ापे में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना किसानों को उनकी मेहनत का उचित फल देने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत सरकार देश के किसानों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत रहती है। कृषि क्षेत्र में कार्यरत छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, किसान अपनी आयु और आय के अनुसार एक निश्चित राशि का मासिक अंशदान करते हैं और 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर उन्हें प्रति माह 3000 रुपये की पेंशन प्राप्त होती है। यह योजना किसानों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उन्हें खेती के कार्य से मुक्त होने के बाद भी जीवनयापन के लिए एक स्थिर आय का स्रोत उपलब्ध कराती है।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PMKMY) एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों के जीवन को सुरक्षित बनाना है। इस योजना की शुरुआत 12 सितंबर, 2019 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य बुढ़ापे में किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे बिना किसी चिंता के अपना जीवन व्यतीत कर सकें। इस योजना के तहत, किसानों को हर महीने एक निश्चित राशि जमा करनी होती है। इस योजना में, किसानों को हर महीने कम से कम 55 रुपये जमा करने होते हैं। जब किसान 55 रुपये जमा करते हैं तो सरकार भी उनके खाते में 55 रुपये जमा करती है। इस तरह, किसानों का खाता हर महीने 110 रुपये से बढ़ जाता है। यह राशि एक पेंशन फंड में जमा होती है और जब किसान 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं, तो उन्हें हर महीने 3000 रुपये की पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। छोटे और सीमांत किसानों, जिनके पास खेती के लिए सीमित भूमि है, अक्सर आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हैं। उनकी आय अस्थिर होती है और बुढ़ापे में उनके पास कोई सुरक्षित आय का साधन नहीं होता है। इसी समस्या का समाधान करते हुए, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शुरू की। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को 60 साल की उम्र के बाद मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है।
PM Kisan Mandhan Yojan Eligibility : प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए पात्रता शर्तें
PM Kissan Mandhan Yojan Eligibility : प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ लेने के लिए कुछ विशिष्ट शर्तें पूरी करनी होती हैं। यह योजना मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों को ध्यान में रखकर बनाई गई है।
योजना के लिए पात्र होने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
- भूमि सीमा: आवेदक के पास खेती के लिए 2 हेक्टेयर या इससे कम भूमि होनी चाहिए।
- आय सीमा: आवेदक की मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आयु सीमा: आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- करदाता न हो: आवेदक आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
- अन्य योजनाओं में शामिल न हो: आवेदक EPFO, NPS और ESIC जैसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ लेने वाला न हो।
- आवश्यक दस्तावेज: आवेदक के पास एक वैध मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और एक बचत खाता होना अनिवार्य है।
PM Kisan Mandhan Yojna Document : ये दस्तावेज जरूरी
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक
लाभार्थी की मृत्यु के बाद क्या होता है?
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में लाभार्थी की मृत्यु हो जाने पर भी उसके परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस योजना की एक खास बात यह है कि यह केवल किसान को ही नहीं, बल्कि उसके परिवार को भी सुरक्षा कवच प्रदान करती है।
- पत्नी को पेंशन का लाभ: यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी इस योजना में योगदान देकर पेंशन का लाभ ले सकती है। यानी, पत्नी भी इस योजना में शामिल होकर 60 साल की उम्र के बाद पेंशन प्राप्त कर सकती है।
- पैसे वापस मिलना: अगर लाभार्थी की पत्नी इस योजना को जारी नहीं रखना चाहती है तो उस पैसे को ब्याज सहित उसे लौटा दिया जाएगा। यानी, जो पैसा लाभार्थी और सरकार ने मिलकर योजना में जमा किया था, वह पैसा ब्याज के साथ पत्नी को वापस मिल जाएगा।
यह प्रावधान इसलिए किया गया है ताकि लाभार्थी की मृत्यु होने पर भी उसके परिवार को आर्थिक परेशानी न हो। इस तरह, यह योजना न केवल किसानों को बल्कि उनके परिवारों को भी सुरक्षा प्रदान करती है।
PM Kisan Mandhan Yojna Price : प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में मासिक योगदान
PM Mandhan Yojna Price : प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में किसानों को हर महीने एक निश्चित राशि जमा करनी होती है। यह राशि किसान की उम्र पर निर्भर करती है। जितनी अधिक उम्र होगी, उतनी अधिक राशि जमा करनी होगी।
- 18 साल की उम्र: अगर आपकी उम्र 18 साल है, तो आपको हर महीने 55 रुपये जमा करने होंगे।
- 29 साल की उम्र: अगर आपकी उम्र 29 साल है, तो आपको हर महीने 100 रुपये जमा करने होंगे।
- 40 साल की उम्र: अगर आपकी उम्र 40 साल है, तो आपको हर महीने 200 रुपये जमा करने होंगे।
ध्यान दें: आप जितनी राशि हर महीने जमा करेंगे, उतनी ही राशि केंद्र सरकार भी आपके पेंशन खाते में जमा करेगी। यानी, अगर आप 55 रुपये जमा करते हैं, तो सरकार भी 55 रुपये जमा करेगी और इस तरह आपके खाते में कुल 110 रुपये जमा हो जाएंगे।
PM Kisan mandhan Yojana registration : प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में आवेदन कैसे करें
PM KISAN mandhan Yojana registration : प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में आवेदन करना काफी आसान है। आप इस योजना के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://maandhan.in/ पर जाना होगा।
- सेल्फ एनरोलमेंट: यहां आपको ‘सेल्फ एनरोलमेंट’ के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन: इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा और OTP के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा।
- फॉर्म भरें: OTP वेरिफाई होने के बाद, आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म में आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी, बैंक खाता विवरण और अन्य आवश्यक जानकारी भरनी होगी।
- फॉर्म सबमिट करें: सारी जानकारी भरने के बाद, आपको फॉर्म को सबमिट कर देना होगा।
ऑफलाइन आवेदन कैसे करें:
- जन सेवा केंद्र: आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (JSC) पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
- दस्तावेज जमा करें: आपको JSC पर अपनी आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि जमा करनी होगी।
- फॉर्म भरवाएं: JSC का ऑपरेटर आपके लिए आवेदन फॉर्म भरेंगे और आपसे इसकी पुष्टि करवाएंगे।
- ई-मैंडेट: एक बार आवेदन स्वीकृत हो जाने के बाद, आपके बैंक खाते से हर महीने प्रीमियम की राशि स्वचालित रूप से काटी जाएगी।