NPS Vatsalya Yojana : बच्चों के भविष्य के लिए एक सुरक्षित निवेश, जानें लाभ, पात्रता व आवेदन प्रक्रिया

NPS Vatsalya Yojana : एनपीएस (नेशनल पेंशन सिस्टम) वात्सल्य योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसे वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री द्वारा घोषित किया गया था। यह योजना माता-पिता और अभिभावकों को अपने नाबालिग बच्चों के लिए निवेश करने का अवसर प्रदान करती है, जिससे बच्चे के वयस्क होने पर यह खाता एक सामान्य एनपीएस खाते में बदल जाता है। यह योजना न केवल बचत और निवेश को प्रोत्साहित करती है बल्कि दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा भी प्रदान करती है।

What is NPS Vatsalya Yojana : NPS वात्सल्य योजना क्या है?

NPS वात्सल्य योजना” भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में घोषित एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य माता-पिता या अभिभावकों को अपने नाबालिग बच्चों के लिए National Pension System (NPS) खाता खोलने और उनकी भविष्य की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायता करना है। इस योजना के तहत, माता-पिता या अभिभावक अपने बच्चों के नाम पर एक NPS खाता खोल सकते हैं और उनकी 18 वर्ष की आयु तक नियमित रूप से योगदान कर सकते हैं। इस योगदान की न्यूनतम सीमा ₹1,000 प्रति वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं रखी गई है। जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है, तो यह खाता स्वतः ही एक सामान्य NPS खाते में बदल जाता है, जिससे निवेश की निरंतरता बनी रहती है। इस योजना के तहत विभिन्न निवेश विकल्प भी उपलब्ध कराए गए हैं, जैसे लाइफसाइकिल फंड और सक्रिय निवेश विकल्प, जिससे अभिभावक अपनी पसंद के अनुसार इक्विटी, सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य निवेश साधनों में धन आवंटित कर सकते हैं। NPS वात्सल्य योजना न केवल बच्चों को वित्तीय अनुशासन सिखाने में मदद करती है, बल्कि उनके भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित भी बनाती है। साथ ही, इस योजना में कुछ निकासी प्रावधान भी हैं, जिनके तहत शिक्षा, गंभीर बीमारियों के इलाज या विकलांगता जैसी आपातकालीन परिस्थितियों में आंशिक धन निकासी की अनुमति दी गई है। यह योजना विशेष रूप से लंबी अवधि की बचत को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है, जिससे एक नाबालिग छोटी उम्र से ही संगठित बचत की आदत डाल सके और भविष्य में उसे एक मजबूत वित्तीय सुरक्षा मिल सके।

एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत उपलब्ध सुविधाएं

1. निवेश विकल्प:
एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत माता-पिता या अभिभावकों को अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए तीन प्रकार के निवेश विकल्प प्रदान किए जाते हैं, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं और जोखिम लेने की क्षमता के आधार पर सही निवेश योजना का चयन कर सकते हैं:

  • डिफ़ॉल्ट विकल्प: इस योजना में मध्यम जीवनचक्र फंड – LC-50 को डिफ़ॉल्ट विकल्प के रूप में रखा गया है, जिसमें 50% धनराशि इक्विटी में निवेश की जाती है। यह उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो मध्यम जोखिम के साथ संतुलित रिटर्न की तलाश में हैं।
  • स्वचालित विकल्प: इसमें तीन प्रकार के जीवनचक्र निधि विकल्प दिए गए हैं:
    • आक्रामक जीवनचक्र निधि (LC-75): इसमें 75% धनराशि इक्विटी में निवेश की जाती है, जिससे उच्च रिटर्न की संभावना रहती है, लेकिन जोखिम भी अधिक होता है।
    • मध्यम जीवनचक्र निधि (LC-50): इसमें 50% इक्विटी में निवेश किया जाता है, जो संतुलित रिटर्न प्रदान करता है।
    • रूढ़िवादी जीवनचक्र निधि (LC-25): इसमें मात्र 25% इक्विटी में निवेश होता है, जिससे जोखिम कम रहता है और स्थिर रिटर्न मिलता है।
  • सक्रिय विकल्प: इस विकल्प के तहत माता-पिता अपने हिसाब से निवेश का आवंटन कर सकते हैं:
    • इक्विटी: अधिकतम 75% तक निवेश किया जा सकता है।
    • सरकारी प्रतिभूतियाँ: 100% तक धनराशि सुरक्षित सरकारी बॉन्ड्स में लगाई जा सकती है।
    • कॉर्पोरेट ऋण: निवेशक अधिकतम 100% तक कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं।
    • वैकल्पिक परिसंपत्तियाँ: अधिकतम 5% धनराशि अन्य परिसंपत्तियों जैसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REITs) या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) में निवेश की जा सकती है।

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2. योगदान (Contribution):
एनपीएस वात्सल्य योजना में माता-पिता को न्यूनतम योगदान देने की सुविधा दी गई है, जिससे वे अपने बच्चे के भविष्य के लिए धीरे-धीरे पूंजी बना सकते हैं।

  • खाता खोलने के लिए न्यूनतम योगदान: ₹1,000/- प्रतिवर्ष रखा गया है, जिससे कोई भी व्यक्ति आसानी से इस योजना का लाभ उठा सकता है।
  • अधिकतम योगदान: इसमें अधिकतम योगदान की कोई सीमा नहीं रखी गई है, जिससे माता-पिता अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार अधिक धनराशि निवेश कर सकते हैं।
  • आगामी अंशदान: खाते में हर वर्ष न्यूनतम ₹1,000/- का योगदान आवश्यक है, जबकि अधिकतम निवेश की कोई पाबंदी नहीं है।

3. जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाए:
एनपीएस वात्सल्य योजना में जब बच्चा 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, तो उसके खाते में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बदलाव किए जाते हैं:

  • खाते का स्थानांतरण: 18 वर्ष पूरा करने के तीन महीने के भीतर, नाबालिग का खाता एनपीएस टियर-I (सभी नागरिकों के लिए) खाते में बदल दिया जाता है।
  • केवाईसी प्रक्रिया: इस परिवर्तन को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए नाबालिग को नए सिरे से KYC (Know Your Customer) दस्तावेज़ जमा करने होते हैं।
  • निवेश की निरंतरता: खाते का स्थानांतरण स्वचालित रूप से किया जाता है, जिससे निवेश में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती और अभिदाता (subscriber) को निवेश की सुविधा मिलती रहती है।

यह योजना एक प्रभावी लॉन्ग-टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग टूल के रूप में काम करती है, जो न केवल बचपन से ही वित्तीय अनुशासन की आदत डालती है, बल्कि भविष्य में रिटायरमेंट सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है।

NPS Vatsalya Yojana Withdrawal Process : एनपीएस वात्सल्य योजना में खाते से निकास और निकासी की प्रक्रिया

एनपीएस वात्सल्य योजना में खाता धारकों को विशेष परिस्थितियों में आंशिक निकासी और पूर्ण निकास की सुविधा प्रदान की गई है। यह योजना न केवल दीर्घकालिक बचत को बढ़ावा देती है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर निवेशकों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।

1. विशेष परिस्थितियों में आंशिक निकासी:

यदि नाबालिग अभिदाता को शिक्षा, गंभीर बीमारियों के उपचार, 75% से अधिक विकलांगता जैसी महत्वपूर्ण जरूरतें पड़ती हैं, या पीएफआरडीए (PFRDA) द्वारा विनियमित अन्य विशिष्ट कारणों के तहत वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है, तो अभिभावक खाते से आंशिक निकासी कर सकते हैं।

  • आंशिक निकासी की अनुमति खाता खोलने की तिथि से कम से कम 3 वर्षों के बाद दी जाएगी।
  • इस योजना के तहत, अभिभावक अंशदान राशि का अधिकतम 25% तक निकाल सकते हैं।
  • नाबालिग अभिदाता की 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक अधिकतम तीन बार निकासी की अनुमति होगी।
  • यह सुविधा घोषित आवश्यकताओं के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी, और निकासी के लिए उचित दस्तावेजों का प्रमाण देना आवश्यक होगा।

2. नाबालिग अभिदाता की मृत्यु पर निकासी प्रक्रिया:

यदि दुर्भाग्यवश नाबालिग अभिदाता की मृत्यु हो जाती है, तो संपूर्ण संचित पेंशन राशि अभिभावक को प्रदान की जाएगी।

3. पंजीकृत अभिभावक की मृत्यु की स्थिति में:

  • यदि खाते में पंजीकृत अभिभावक का निधन हो जाता है, तो नाबालिग अभिदाता के नए अभिभावक को पंजीकृत करना आवश्यक होगा।
  • नए अभिभावक को पीएफआरडीए (PFRDA) द्वारा निर्दिष्ट केवाईसी (KYC) दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जिससे वह खाता संचालन कर सके।

4. माता-पिता दोनों की मृत्यु होने की स्थिति में:

  • यदि नाबालिग अभिदाता के दोनों माता-पिता का निधन हो जाता है, तो विधिक रूप से नियुक्त अभिभावक (Legal Guardian) खाते को अंशदान देकर या बिना अंशदान के भी जारी रख सकता है।
  • जब अभिदाता 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है, तब उसके पास दो विकल्प होते हैं:
    1. योजना को जारी रखना।
    2. योजना से पूरी तरह बाहर निकलना।

5. 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद निकास प्रक्रिया:

जब नाबालिग अभिदाता 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, तब उसे खाते से बाहर निकलने की अनुमति मिलती है। निकासी की प्रक्रिया निम्नलिखित प्रकार से होती है:

  • कम से कम 80% राशि वार्षिकी (Annuity) खरीदने के लिए अनिवार्य रूप से उपयोग की जाएगी।
  • शेष 20% राशि एकमुश्त (Lump Sum) के रूप में अभिदाता को प्रदान की जाएगी।

6. यदि खाते में उपलब्ध पेंशन राशि ₹2,50,000/- या उससे कम हो:

  • यदि खाते में ₹2,50,000/- या उससे कम की संचित पेंशन राशि उपलब्ध है, तो अभिदाता को संपूर्ण राशि निकालने की अनुमति होगी।
  • यदि पैनल में शामिल वार्षिकी सेवा प्रदाताओं (ASP – Annuity Service Providers) से वार्षिकी खरीदने का विकल्प उपलब्ध नहीं है, तो भी ग्राहक के पास संपूर्ण राशि निकालने का विकल्प होगा।

7. विनियमों के अनुसार निकासी प्रावधान:

एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत निकासी और निकास की प्रक्रिया पूर्ण रूप से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत निकास और निकासी विनियम, 2015 और उसके संशोधनों के प्रावधानों द्वारा शासित होती है।

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NPS Vatsalya Yojana Benefit : एनपीएस वात्सल्य योजना के प्रमुख फायदे

एनपीएस (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) वात्सल्य योजना एक दीर्घकालिक निवेश योजना है, जिसे विशेष रूप से नाबालिगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों को रिटायरमेंट के लिए बचत करने की आदत डालना और वित्तीय अनुशासन सिखाना है। यह योजना न केवल दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि विशेष परिस्थितियों में आवश्यक धन निकालने की सुविधा भी प्रदान करती है।

1. कम उम्र में वित्तीय योजना की आदत विकसित करना

एनपीएस वात्सल्य खाता खोलने से बच्चे को रिटायरमेंट के लिए बचत करने की दिशा में एक मजबूत शुरुआत मिलती है। यह योजना कम उम्र में ही महत्वपूर्ण वित्तीय सबक सिखाने में मदद करती है, जिससे बच्चा वित्तीय अनुशासन को समझने और अपनाने में सक्षम होता है।

  • यह योजना बच्चों को बचत की शक्ति और लंबी अवधि के निवेश के लाभों से परिचित कराती है।
  • बच्चा भविष्य में बेहतर वित्तीय निर्णय लेने में सक्षम हो सकता है।
  • यह परिवार की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है।

2. एनपीएस टियर-I खाते में स्वतः परिवर्तन

जब अभिदाता 18 वर्ष की आयु पूरी करता है, तो उसका एनपीएस वात्सल्य खाता बिना किसी अतिरिक्त प्रशासनिक प्रक्रिया के नियमित एनपीएस टियर-I खाते में बदल जाता है।

  • यह प्रक्रिया स्वचालित होती है, जिससे निवेशक को कोई अतिरिक्त औपचारिकता पूरी करने की जरूरत नहीं होती।
  • इससे निवेश की निरंतरता बनी रहती है, और रिटायरमेंट के लिए बचत बिना किसी रुकावट के जारी रहती है।
  • नया खाता एनपीएस की सभी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए सक्षम हो जाता है, जैसे कि वार्षिकी योजनाएं, टैक्स लाभ, और लंबी अवधि की पेंशन योजना।

3. विशेष परिस्थितियों में आंशिक निकासी की सुविधा

एनपीएस वात्सल्य योजना की एक बड़ी खासियत यह है कि यह विशेष परिस्थितियों में आंशिक निकासी की अनुमति देती है।

  • यदि अभिदाता को शिक्षा, गंभीर बीमारी के उपचार, 75% से अधिक विकलांगता, या पीएफआरडीए द्वारा निर्दिष्ट अन्य आवश्यकताओं के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो अभिभावक खाता खोलने के 3 वर्षों के बाद आंशिक निकासी कर सकते हैं
  • अधिकतम तीन बार निकासी की अनुमति है, जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक संभव होगी।
  • इस योजना के अंतर्गत, अंशदान राशि का अधिकतम 25% तक निकाला जा सकता है
  • निकासी प्रक्रिया घोषणा (Declaration) के आधार पर की जाती है, और इसके लिए संबंधित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

4. दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा और निवेश के लाभ

एनपीएस वात्सल्य योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों को लॉन्ग-टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में सहायता करना है।

  • यह योजना संभावित बाजार लाभ प्रदान करती है, क्योंकि यह इक्विटी, सरकारी प्रतिभूतियों, और कॉर्पोरेट ऋण में निवेश का विकल्प देती है।
  • संयुक्त निवेश दृष्टिकोण (Hybrid Investment Approach) के कारण, इस योजना में जोखिम और रिटर्न का संतुलन बना रहता है।
  • योजना के अंतर्गत जमा धन पर संयोजन प्रभाव (Compounding Effect) लागू होता है, जिससे दीर्घकालिक रूप से अधिक धन संचित किया जा सकता है।

5. कर लाभ (Tax Benefits)

एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत किए गए अंशदान पर आयकर अधिनियम की धारा 80CCD के अंतर्गत कर छूट मिलती है।

  • अभिभावक के लिए: जो भी माता-पिता या अभिभावक इस योजना में निवेश करते हैं, उन्हें उनके कर योग्य आय पर कर छूट मिलती है।
  • बच्चे के लिए: जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है और योजना जारी रखता है, तो वह भी कर लाभ का पात्र बन सकता है।

6. आपातकालीन स्थितियों में वित्तीय सुरक्षा

इस योजना के तहत विशेष आपातकालीन स्थितियों में वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाती है।

  • यदि अभिदाता की मृत्यु हो जाती है, तो संचित धन अभिभावक या कानूनी उत्तराधिकारी को सौंप दिया जाता है
  • यदि पंजीकृत अभिभावक की मृत्यु हो जाती है, तो एक नए अभिभावक को पंजीकृत करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
  • यदि माता-पिता दोनों का निधन हो जाता है, तो कानूनी अभिभावक खाते को जारी रख सकता है और बच्चे की 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर उसे योजना जारी रखने या बाहर निकलने का विकल्प मिलता है।

7. आसान प्रबंधन और लचीली निवेश योजना

एनपीएस वात्सल्य योजना में निवेश के कई विकल्प उपलब्ध हैं, जिससे अभिभावक अपनी आवश्यकताओं और जोखिम सहनशीलता के अनुसार उपयुक्त योजना चुन सकते हैं।

  • डिफ़ॉल्ट विकल्प: मध्यम जीवनचक्र फंड (LC-50)।
  • स्वचालित विकल्प:
    • आक्रामक जीवनचक्र निधि – LC-75 (75% इक्विटी)।
    • मध्यम जीवनचक्र निधि – LC-50 (50% इक्विटी)।
    • रूढ़िवादी जीवनचक्र निधि – LC-25 (25% इक्विटी)।
  • सक्रिय विकल्प: माता-पिता स्वयं इक्विटी, सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट ऋण और वैकल्पिक परिसंपत्तियों में निवेश का निर्णय ले सकते हैं।

8. न्यूनतम निवेश की आवश्यकता

एनपीएस वात्सल्य योजना में न्यूनतम निवेश राशि बहुत कम रखी गई है ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें

  • खाता खोलने के लिए न्यूनतम योगदान: ₹1,000/-।
  • आवश्यक न्यूनतम वार्षिक योगदान: ₹1,000/-।
  • अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है, जिससे निवेशक अपनी आवश्यकताओं के अनुसार योगदान कर सकते हैं।

NPS Yojana Eligibility : एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत पात्रता

एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए कुछ निश्चित पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं। यह योजना विशेष रूप से नाबालिग भारतीय नागरिकों के लिए बनाई गई है, जिससे वे कम उम्र से ही वित्तीय अनुशासन और भविष्य के लिए बचत की आदत डाल सकें

1. नाबालिग भारतीय नागरिकों के लिए पात्रता

  • कोई भी नाबालिग (18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति), जो भारत का नागरिक है, इस योजना के तहत खाता खोलने के लिए पात्र है।
  • यह योजना भारत के सभी निवासियों के लिए उपलब्ध है, चाहे वे किसी भी राज्य या क्षेत्र में रहते हों।

2. खाता खोलने के लिए अभिभावक की आवश्यकता

  • चूंकि यह योजना नाबालिगों के लिए है, इसलिए खाता नाबालिग के नाम पर उसके प्राकृतिक या कानूनी अभिभावक द्वारा खोला जाना चाहिए
  • अभिभावक को खाता खोलते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि वे इसे केवल नाबालिग के हित और लाभ के लिए संचालित करेंगे

3. न्यायालय द्वारा नियुक्त अभिभावक के लिए विशेष नियम

  • यदि नाबालिग का अभिभावक न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया है, तो उसे खाता खोलते समय न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी
  • न्यायालय द्वारा नियुक्त अभिभावक को अपने केवाईसी (KYC) दस्तावेज भी जमा करने होंगे, ताकि उनकी पहचान और कानूनी स्थिति सत्यापित की जा सके।

4. केवाईसी (KYC) मानदंडों का पालन अनिवार्य

  • अभिभावक को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के दिशानिर्देशों के अनुसार केवाईसी (KYC) मानदंडों का पालन करना होगा
  • इसमें पहचान प्रमाण (Identity Proof), पता प्रमाण (Address Proof), और अन्य आवश्यक दस्तावेज शामिल हो सकते हैं।
  • केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही खाता सक्रिय किया जाएगा

NPS Vatsalya Yojana Online Apply : एनपीएस वात्सल्य योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया

एनपीएस वात्सल्य योजना में खाता खोलने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। आवेदक सरल और सुविधाजनक प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। नीचे आवेदन करने के चरणों को विस्तार से बताया गया है।

1. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने के लिए एनपीएस ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कुछ आसान चरणों का पालन करना होता है।

चरण 1: एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट पर जाएं

  • सबसे पहले, आवेदक को एनपीएस ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा:
    🔗 https://npstrust.org.in

चरण 2: “ओपन एनपीएस वात्सल्य” पर क्लिक करें

  • वेबसाइट के होम पेज पर जाकर “ओपन एनपीएस वात्सल्य” विकल्प पर क्लिक करें।

चरण 3: सीआरए (CRA) का चयन करें

  • ग्राहक को एक नए पेज पर निर्देशित किया जाएगा, जहां उन्हें तीन केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों (CRA) में से किसी एक का चयन करना होगा
  • तीनों CRA विकल्प हैं:
    1. Protean e-Gov CRA
    2. Kfin Technologies CRA
    3. CAMS CRA

चरण 4: नाबालिग और अभिभावक का विवरण भरें

  • चयनित CRA के पोर्टल पर, नाबालिग और अभिभावक की बुनियादी जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • ओटीपी प्रमाणीकरण (OTP Verification) के जरिए विवरण सत्यापित किया जाएगा।

चरण 5: अभिभावक का KYC विवरण दर्ज करें

  • अभिभावक के KYC (Know Your Customer) विवरण जैसे:
    • नाम (Name)
    • जन्म तिथि (Date of Birth)
    • लिंग (Gender)
    • पता (Address)
    • फोटो
  • यह विवरण UIDAI डेटाबेस या CERSAI डेटाबेस से स्वतः प्राप्त किए जाएंगे।
  • नाबालिग की जन्म तिथि का प्रमाण (Proof of Date of Birth) अपलोड करना आवश्यक होगा।

चरण 6: FATCA विवरण और निवेश विकल्प का चयन करें

  • आवेदक को FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) विवरण दर्ज करना होगा
  • इसके बाद, निवेश विकल्प का चयन करना होगा:
    • डिफ़ॉल्ट विकल्प (मध्यम जीवनचक्र फंड – LC-50)
    • स्वचालित विकल्प (LC-75, LC-50, LC-25)
    • सक्रिय विकल्प (इक्विटी, सरकारी प्रतिभूतियां, कॉर्पोरेट ऋण आदि)

चरण 7: ओटीपी के जरिए विवरण सत्यापित करें

  • आवेदन पत्र को ईमेल और मोबाइल नंबर के माध्यम से ओटीपी (OTP) सत्यापन द्वारा प्रमाणित किया जाएगा

चरण 8: आरंभिक अंशदान करें

  • न्यूनतम ₹ 1,000/- की प्रारंभिक अंशदान राशि जमा करनी होगी

चरण 9: PRAN नंबर जनरेट होगा

  • सफल भुगतान के बाद, आवेदक को एक स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (Permanent Retirement Account Number – PRAN) जारी किया जाएगा।
  • यह PRAN नंबर नाबालिग के नाम से जारी होगा और 18 वर्ष की आयु तक अभिभावक इसे संचालित करेंगे

2. ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

अगर कोई अभिभावक ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकता, तो वह नजदीकी एनपीएस-पीओपी (Point of Presence – POP) केंद्र पर जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकता है

चरण 1: निकटतम एनपीएस-पीओपी केंद्र पर जाएं

  • आवेदक को निकटतम प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (POP) या बैंक शाखा पर जाना होगा, जो एनपीएस खाता खोलने की सुविधा प्रदान करता है।
  • POP केंद्रों की सूची आधिकारिक वेबसाइट से देखी जा सकती है।

चरण 2: आवेदन फॉर्म भरें

  • एनपीएस वात्सल्य खाता खोलने के लिए आवेदन पत्र भरें
  • आवेदन पत्र में नाबालिग और अभिभावक का पूरा विवरण दर्ज करें

चरण 3: आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें

  • आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें, जैसे:
    • नाबालिग की जन्म प्रमाण पत्र
    • अभिभावक का आधार कार्ड / पैन कार्ड / पासपोर्ट
    • पते का प्रमाण (Address Proof)
    • बैंक खाते का विवरण

चरण 4: न्यूनतम अंशदान करें

  • खाता खोलने के लिए न्यूनतम ₹ 1,000/- का अंशदान नकद या चेक द्वारा जमा करें

चरण 5: PRAN जनरेट होगा

  • सभी विवरण और भुगतान के सत्यापन के बाद, PRAN नंबर जारी किया जाएगा
  • PRAN कार्ड और लॉगिन विवरण डाक या ईमेल द्वारा भेजे जाएंगे

एनपीएस वात्सल्य योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़

एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत खाता खोलने के लिए अभिभावक और नाबालिग के कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज़ आवश्यक होते हैं। यह दस्तावेज़ KYC (Know Your Customer) प्रक्रिया के तहत मांगे जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खाता वैध और सही जानकारी के साथ खोला जा रहा है।

1. अभिभावक के लिए आवश्यक दस्तावेज़

अभिभावक, जो कि नाबालिग के एनपीएस वात्सल्य खाते को संचालित करेगा, को निम्नलिखित दस्तावेज़ जमा करने होते हैं:

i. पहचान प्रमाण (Identity Proof) – इनमें से कोई एक आवश्यक

आधार कार्ड (Aadhaar Card)
पैन कार्ड (PAN Card)
ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License)
पासपोर्ट (Passport)

नोट:

  • आधार कार्ड का उपयोग केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया के लिए किया जाता है, जिससे आवेदन ऑनलाइन सत्यापित हो जाता है।
  • पैन कार्ड अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह आयकर अधिनियम के तहत वित्तीय लेन-देन में आवश्यक होता है।

ii. पते का प्रमाण (Address Proof) – इनमें से कोई एक आवश्यक

आधार कार्ड (यदि इसमें पता सही है)
ड्राइविंग लाइसेंस
पासपोर्ट
बिजली / पानी / टेलीफोन का बिल (Recent Utility Bill – 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए)
बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट (Bank Passbook / Statement – 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए)

नोट:

  • यदि अभिभावक द्वारा प्रस्तुत किए गए पते के प्रमाण में वर्तमान पता भिन्न है, तो अद्यतन पते का एक अतिरिक्त प्रमाण देना आवश्यक होगा।

iii. अभिभावक का हस्ताक्षर

अभिभावक के हस्ताक्षर का नमूना (Specimen Signature of Guardian)

  • यह आवेदन पत्र में दर्ज किए गए हस्ताक्षर से मेल खाना चाहिए।
  • यह भविष्य में किसी भी लेन-देन या विवाद की स्थिति में पहचान सत्यापन के लिए आवश्यक होता है।

2. नाबालिग (बच्चे) के लिए आवश्यक दस्तावेज़

नाबालिग के नाम पर खाता खोलते समय उसके जन्म प्रमाण की पुष्टि के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों में से कोई एक प्रस्तुत करना आवश्यक होता है:

i. जन्म तिथि प्रमाण (Proof of Date of Birth) – इनमें से कोई एक आवश्यक

जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)
स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र (School Leaving Certificate)
10वीं / 12वीं कक्षा की मार्कशीट (जिसमें जन्म तिथि दर्ज हो)
नाबालिग का पासपोर्ट

नोट:

  • यदि नाबालिग का पासपोर्ट उपलब्ध है, तो यह जन्म प्रमाण और पहचान प्रमाण दोनों के रूप में कार्य कर सकता है।
  • स्कूल से जारी प्रमाण पत्र पर मान्यता प्राप्त बोर्ड (CBSE, ICSE, राज्य बोर्ड आदि) की मुहर और हस्ताक्षर होने चाहिए।

3. एनआरआई और ओसीआई (अनिवासी भारतीय और विदेशी नागरिक) ग्राहकों के लिए अतिरिक्त दस्तावेज़

यदि खाता किसी एनआरआई (Non-Resident Indian) या ओसीआई (Overseas Citizen of India) ग्राहक के लिए खोला जा रहा है, तो निम्नलिखित अतिरिक्त दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:

i. पासपोर्ट की स्कैन की गई प्रति (Scanned Copy of Passport) – केवल एनआरआई ग्राहकों के लिए

एनआरआई ग्राहकों को अपना वैध पासपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है।

  • पासपोर्ट का उपयोग पहचान प्रमाण और नागरिकता सत्यापन के रूप में किया जाता है।

ii. विदेशी पते का प्रमाण (Proof of Foreign Address) – केवल ओसीआई ग्राहकों के लिए

ओसीआई (OCI) ग्राहकों को अपना विदेश में निवास स्थान सत्यापित करने के लिए एक वैध पता प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जैसे:

  • विदेशी पासपोर्ट
  • विदेशी सरकार द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक स्टेटमेंट या यूटिलिटी बिल (3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए)

iii. बैंक प्रमाण (Bank Proof) – केवल एनआरआई/ओसीआई ग्राहकों के लिए

एनआरआई और ओसीआई ग्राहकों को निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होते हैं:

  • बैंक स्टेटमेंट / कैंसिल चेक (Bank Statement / Canceled Cheque)
  • एनआरई / एनआरओ बैंक अकाउंट डिटेल्स (NRE/NRO Account Details)

नोट:

  • एनआरआई ग्राहकों को यह प्रमाण देना होगा कि उनके पास भारत में एक वैध एनआरई (NRE) या एनआरओ (NRO) खाता है, क्योंकि एनपीएस में निवेश के लिए यही खाते स्वीकार किए जाते हैं।
  • ओसीआई ग्राहकों को अपनी विदेशी बैंकिंग जानकारी देनी होगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) – एनपीएस वात्सल्य योजना

एनपीएस वात्सल्य क्या है?

एनपीएस वात्सल्य योजना एक विशेष पेंशन योजना है, जिसे नाबालिग बच्चों के लिए उनके अभिभावकों द्वारा खोला जा सकता है। यह योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत आती है और बच्चों के भविष्य में वित्तीय सुरक्षा और सेवानिवृत्ति बचत को प्रोत्साहित करती है।

एनपीएस वात्सल्य की सदस्यता कौन ले सकता है?

कोई भी नाबालिग भारतीय नागरिक, जो 18 वर्ष की आयु से कम है, इस योजना के तहत खाता खोल सकता है। खाता उसके प्राकृतिक या कानूनी अभिभावक द्वारा संचालित किया जाता है

एनपीएस वात्सल्य खाता खोलने के क्या लाभ हैं?

  1. बचपन से ही वित्तीय अनुशासन विकसित करने में मदद मिलती है।
  2. कर लाभ (Income Tax Benefits) उपलब्ध होते हैं।
  3. 18 वर्ष की आयु के बाद यह स्वतः ही नियमित एनपीएस खाते में बदल जाता है
  4. अल्पकालिक वित्तीय जरूरतों के लिए आंशिक निकासी की सुविधा भी दी गई है।
  5. पेंशन के रूप में दीर्घकालिक बचत और सुरक्षा

एनपीएस वात्सल्य खाता कैसे संचालित होता है?

  • खाता नाबालिग के नाम पर खुलता है लेकिन अभिभावक द्वारा संचालित किया जाता है
  • 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर, यह नाबालिग के नाम पर एक नियमित एनपीएस खाते में परिवर्तित हो जाता है
  • न्यूनतम वार्षिक योगदान ₹1,000/- रखना आवश्यक है

क्या कोई अभिभावक जो एनपीएस ग्राहक है, किसी नाबालिग के लिए एनपीएस वात्सल्य खाता खोल सकता है?

हाँ, एनपीएस ग्राहक भी नाबालिग के लिए यह खाता खोल सकते हैं

एनपीएस वात्सल्य खाते के अंतर्गत संचय चरण के लिए न्यूनतम और अधिकतम योगदान क्या है?

  • न्यूनतम ₹1,000/- प्रति वर्ष।
  • अधिकतम योगदान की कोई सीमा नहीं है।

एनपीएस वात्सल्य के अंतर्गत संचय चरण के लिए उपलब्ध अंशदान के तरीके क्या हैं?

  • ऑनलाइन नेट बैंकिंग / डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड।
  • ऑफलाइन – फॉर्म भरकर एनपीएस केंद्र में जमा करें।

एनपीएस वात्सल्य में संचय चरण के लिए योगदान का निवेश किस प्रकार किया जाता है?

  • अभिभावक निवेश विकल्प चुन सकता है।
  • इक्विटी, सरकारी प्रतिभूतियों और कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश किया जाता है।

मैं संचय चरण के अंतर्गत अपने एनपीएस निवेश के प्रदर्शन के बारे में कैसे जान सकता हूँ?

  • एनपीएस पोर्टल / CRA वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं।
  • SMS और ईमेल के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त होती है।

यदि मैं संचय चरण के अंतर्गत न्यूनतम अंशदान नहीं करता हूँ तो क्या होगा?

  • खाता फ्रीज हो सकता है और इसे फिर से सक्रिय करने के लिए ₹500/- का जुर्माना देना होगा।

क्या मैं 18 वर्ष से पहले एनपीएस वात्सल्य खाते से आंशिक रूप से पैसा निकाल सकता हूँ?

हाँ, लेकिन केवल शिक्षा, बीमारी, या विकलांगता जैसे विशेष कारणों के लिए

What is the Vatsalya NPS scheme?

यह नाबालिगों के लिए एक पेंशन बचत योजना है, जिसे उनके अभिभावकों द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत संचालित किया जाता है।

What is the amount of NPS 5000 per month for 20 years?

यह निवेश पर मिलने वाले रिटर्न पर निर्भर करता है। औसतन 10% वार्षिक रिटर्न के आधार पर, यह राशि ₹50-60 लाख तक हो सकती है

What is the interest rate of NPS Vatsalya scheme?

इस योजना में कोई निश्चित ब्याज दर नहीं होती है, क्योंकि रिटर्न बाजार आधारित निवेशों पर निर्भर करता है

Is NPS better than PPF?

दोनों योजनाओं के उद्देश्य अलग-अलग हैं। PPF पूरी तरह से जोखिम-मुक्त होता है, जबकि NPS उच्च रिटर्न के साथ पेंशन की सुविधा प्रदान करता है

What is the lock period of NPS?

NPS खाते की लॉक-इन अवधि 60 वर्ष की आयु तक होती है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ समय से पहले निकासी की अनुमति दी जाती है

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