National Family Benefit Scheme : गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए सरकार समय-समय पर विभिन्न योजनाएं लाती रहती है। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण योजना है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। यह योजना उन गरीब परिवारों के लिए एक संजीवनी की तरह है, जिनके मुख्य कमाने वाले सदस्य की असमय मृत्यु हो जाती है।
National Family Benefit Scheme in Hindi : क्या है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना?
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित ‘राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम’ (NSAP) के अंतर्गत आने वाली एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण योजना है। इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जो अपने मुखिया की असमय मृत्यु के कारण गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। यह सहायता गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन-यापन करने वाले परिवारों को प्रदान की जाती है, जिससे उन्हें कठिन परिस्थितियों में राहत मिल सके। जब परिवार का मुख्य कमाने वाला सदस्य चल बसता है, तो परिवार की आर्थिक स्थिति डगमगा जाती है। ऐसे में सरकार इस योजना के तहत एकमुश्त आर्थिक सहायता देती है, ताकि प्रभावित परिवार अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा कर सके और अपने जीवन को पुनः सामान्य स्थिति में ला सके। इस योजना के तहत, सहायता प्राप्त करने के लिए मृतक के परिवार को यह साबित करना होता है कि वह उस व्यक्ति का निकटतम उत्तराधिकारी है और परिवार का मुखिया बन सकता है। इस योजना का लाभ तभी प्राप्त हो सकता है जब मृतक व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम हो। इसका मुख्य कारण यह है कि सरकार इसे उन परिवारों के लिए डिज़ाइन किया है, जो अपने कामकाजी सदस्य को खोने के बाद आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। यदि व्यक्ति की मृत्यु 18 वर्ष से कम की उम्र में होती है, तो उसे आमतौर पर परिवार का कमाने वाला सदस्य नहीं माना जाता, और यदि 60 वर्ष से अधिक की उम्र में मृत्यु होती है, तो सरकार पहले से ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से पेंशन योजनाएँ संचालित करती है। इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि से परिवार अपने खाने-पीने, शिक्षा, चिकित्सा और अन्य मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। योजना का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों को वित्तीय रूप से मजबूत करना है, जो अपने जीवन-निर्वाह के लिए पूरी तरह से अपने मुखिया पर निर्भर थे और अचानक उसकी मृत्यु से असहाय हो गए हैं। सरकार की यह पहल उन गरीब परिवारों के लिए एक संजीवनी साबित होती है, जो विपरीत परिस्थितियों में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। इस योजना के माध्यम से उन्हें जीवन में आगे बढ़ने और कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है।
National Family Benefit Scheme Benefit : राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभ
इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे अपने जीवनयापन की कठिनाइयों से उबर सकें। इस योजना के लाभों को निम्नलिखित बिंदुओं में विस्तार से समझाया गया है:
1. 20,000 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता
- यदि किसी गरीब परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो सरकार की ओर से ₹20,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है।
- यह सहायता एकमुश्त (one-time financial assistance) होती है, जिसे सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है।
- यह राशि परिवार के तत्कालिक खर्चों, जैसे कि खाने-पीने, चिकित्सा, बच्चों की शिक्षा, और अन्य आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए दी जाती है।
2. सहायता परिवार के नए मुखिया को दी जाती है
- जब परिवार का कमाने वाला व्यक्ति गुजर जाता है, तो सरकार यह जांच करती है कि परिवार का अगला मुखिया कौन होगा।
- स्थानीय अधिकारियों द्वारा की गई जांच के बाद, परिवार के नए मुखिया को यह सहायता प्रदान की जाती है।
- परिवार का मुखिया वह व्यक्ति हो सकता है जो अब परिवार की जिम्मेदारियां संभालने के लिए योग्य हो, जैसे कि मृतक की पत्नी, बेटा, बेटी या अन्य निकटतम सदस्य।
3. मृत्यु के प्रत्येक मामले में सहायता दी जाती है
- यदि किसी परिवार में मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होती है, तो यह सहायता हर ऐसे पात्र परिवार को दी जाती है।
- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परिवार की आर्थिक स्थिति अचानक खराब न हो और वे वित्तीय संकट से बाहर निकल सकें।
4. गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों को लाभ
- यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए बनाई गई है जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवनयापन कर रहे हैं।
- केवल उन्हीं परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा, जिनके पास BPL प्रमाणपत्र या राशन कार्ड है, जो यह दर्शाता है कि वे गरीब वर्ग में आते हैं।
5. सरकारी योजनाओं से सीधा लाभ
- इस योजना की राशि DBT (Direct Benefit Transfer) प्रणाली के तहत सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।
- इससे लाभार्थियों को किसी बिचौलिए या दलाल के माध्यम से जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना कम हो जाती है।
- बैंक खाते से सीधे पैसा मिलने के कारण लाभार्थी परिवार इस राशि को अपनी आवश्यकतानुसार उपयोग कर सकता है।
6. मृत्यु का कारण कोई भी हो सकता है
- इस योजना में यह नियम नहीं है कि मृत्यु किसी विशेष कारण (जैसे बीमारी या दुर्घटना) से होनी चाहिए।
- चाहे मृत्यु बीमारी, प्राकृतिक कारण, दुर्घटना या किसी अन्य कारण से हुई हो, परिवार को इस योजना के तहत लाभ प्राप्त होगा।
7. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोग पात्र
- यह योजना गांव और शहर दोनों जगहों में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए लागू होती है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवार और शहरी गरीब, दोनों इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
8. परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में सहायता
- 20,000 रुपये की यह राशि परिवार की बुनियादी जरूरतों, जैसे कि किराने का सामान, बच्चों की पढ़ाई, घर का किराया, बिजली-पानी का बिल और दवाइयों के खर्च को पूरा करने में सहायक होती है।
- परिवार को किसी अन्य पर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं रहना पड़ता, जिससे आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता है।
9. योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन उपलब्ध
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन उपलब्ध है।
- लाभार्थी समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद, लाभार्थी को यह सहायता सीधे बैंक खाते में मिल जाती है।
10. आपातकालीन स्थिति में तत्काल राहत
- जब परिवार का एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति गुजर जाता है, तो परिवार को अचानक वित्तीय संकट का सामना करना पड़ता है।
- इस योजना से मिलने वाली राशि ऐसे परिवारों के लिए तत्काल राहत का काम करती है, जिससे वे अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें और भविष्य की योजनाएँ बना सकें।
National Family Benefit Scheme Eligibility : राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतु पात्रता
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को दिया जाता है जो सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। यदि आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
1. आवेदक का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य
- इस योजना का लाभ केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है।
- किसी भी विदेशी नागरिक या अस्थायी निवासियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
2. आवेदक का परिवार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन कर रहा हो
- यह योजना केवल उन परिवारों के लिए बनाई गई है जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) आते हैं।
- लाभार्थी के पास BPL प्रमाणपत्र या राशन कार्ड होना आवश्यक है, जिससे यह साबित हो कि परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है।
3. परिवार के मुख्य कमाने वाले की मृत्यु हो चुकी हो
- इस योजना के तहत केवल उन्हीं परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है जिनके मुख्य कमाने वाले सदस्य का निधन हो चुका हो।
- यदि परिवार में अभी भी कोई व्यक्ति नियमित रूप से आय अर्जित कर रहा है और परिवार को आर्थिक रूप से संभाल सकता है, तो वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
4. मृतक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए
- योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा, जिनके मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम की उम्र में हुई हो।
- यदि मृतक व्यक्ति 18 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक का था, तो परिवार इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
5. आवेदक को परिवार का उत्तराधिकारी (मुखिया) होना चाहिए
- इस योजना के तहत आर्थिक सहायता केवल परिवार के उस सदस्य को दी जाएगी जो अब परिवार की जिम्मेदारी संभालने वाला मुखिया होगा।
- यह मुखिया मृतक का जीवनसाथी, बेटा, बेटी, भाई या अन्य करीबी रिश्तेदार हो सकता है, जो परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी उठाने के लिए सक्षम हो।
महत्वपूर्ण बातें:
✔ यदि कोई व्यक्ति योजना के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो उसका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।
✔ योजना का लाभ केवल एक बार और एक ही परिवार के एक सदस्य को दिया जाएगा।
✔ आवेदन के दौरान दिए गए दस्तावेजों की सत्यता की जांच की जाएगी, इसलिए केवल सही जानकारी ही प्रस्तुत करें।
National Family Benefit Scheme online apply : राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना – आवेदन प्रक्रिया
National Family Benefit Scheme online apply : राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से आवेदन किया जा सकता है। इच्छुक आवेदकों को कुछ आवश्यक चरणों का पालन करना होगा, जिनका विवरण नीचे दिया गया है।
1. ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
यदि आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
चरण 1: आवेदन पत्र प्राप्त करें
- योजना के दिशानिर्देशों के अनुलग्नक-III (पृष्ठ संख्या 47) में दिए गए आवेदन पत्र का प्रिंट लें।
- आवेदन पत्र निम्नलिखित स्रोतों से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है:
- जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) कार्यालय
- तहसील समाज कल्याण अधिकारी (TSWO) कार्यालय
- आप इसे सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं:
https://nsap.nic.in/Guidelines/nsap_guidelines_oct2014.pdf
चरण 2: आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें
- आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।
- निम्नलिखित महत्वपूर्ण विवरण सही-सही दर्ज करें:
- आयु प्रमाण
- आय प्रमाण पत्र
- निवास स्थान का विवरण
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
चरण 3: आवेदन पत्र जमा करें
- भरे हुए आवेदन पत्र को संबंधित राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी को प्रस्तुत करें।
- आवेदक का आवेदन पहले TSWO (तहसील समाज कल्याण अधिकारी) को भेजा जाएगा।
- संबंधित अधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद आवेदन को ब्लॉक स्तरीय मंजूरी समिति को भेजा जाएगा।
- इसके बाद, आवेदन को अंतिम स्वीकृति के लिए जिला स्तरीय मंजूरी समिति के पास भेजा जाएगा, जिसकी अध्यक्षता महानिदेशक, समाज कल्याण विभाग करेंगे।
- स्वीकृति मिलने के बाद, सहायता राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
2. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएं:
चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- सबसे पहले समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- आप सीधे NSAP पोर्टल (https://nsap.nic.in) पर भी विजिट कर सकते हैं।
चरण 2: नए पंजीकरण (New Registration) पर क्लिक करें
- वेबसाइट पर लॉग इन करें और “New Registration” ऑप्शन को सेलेक्ट करें।
- अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत की जानकारी दर्ज करें।
चरण 3: आवेदन फॉर्म भरें
- आवेदन फॉर्म में निम्नलिखित जानकारी भरें:
- आवेदक का नाम
- पता और बैंक खाता विवरण
- मृतक कमाने वाले का विवरण
- परिवार की आर्थिक स्थिति की जानकारी
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चरण 4: आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
- सभी आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें (सूची नीचे दी गई है)।
चरण 5: आवेदन सबमिट करें
- सभी जानकारी भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद Submit बटन पर क्लिक करें।
- आवेदन जमा होने के बाद, आपको एक रेफरेंस नंबर प्राप्त होगा, जिससे आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
- मंजूरी मिलने के बाद, सहायता राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
3. आवश्यक दस्तावेज़
आवेदन के दौरान निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न या अपलोड करना अनिवार्य है:
मृतक कमाने वाले व्यक्ति से संबंधित दस्तावेज़:
✅ मृत्यु प्रमाण पत्र – यह प्रमाणित करेगा कि परिवार का मुख्य कमाने वाला व्यक्ति अब जीवित नहीं है।
✅ पहचान प्रमाण पत्र – मृतक का आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या अन्य सरकारी पहचान पत्र।
✅ पते का प्रमाण – राशन कार्ड, आधार कार्ड या बिजली का बिल।
✅ परिवार का गरीबी रेखा (BPL) कार्ड / राशन कार्ड – यह साबित करने के लिए कि परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है।
✅ परिवार आईडी / सदस्य आईडी – यह दर्शाता है कि मृतक व्यक्ति परिवार का मुख्य कमाने वाला था।
सहायता प्राप्त करने वाले परिवार के सदस्य से संबंधित दस्तावेज़:
✅ पहचान प्रमाण पत्र – आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस।
✅ पते का प्रमाण – राशन कार्ड, आधार कार्ड या निवास प्रमाण पत्र।
✅ आयु प्रमाण पत्र – जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण पत्र आदि।
✅ परिवार आईडी / सदस्य आईडी – यह दर्शाने के लिए कि आवेदक परिवार का उत्तराधिकारी है।
✅ बैंक खाते का विवरण – बैंक पासबुक की कॉपी या आधार से जुड़ा बैंक खाता।
✅ पासपोर्ट साइज फोटो – आवेदन फॉर्म में संलग्न करने के लिए।
4. National Family Benefit Scheme Check status : आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें?
National Family Benefit Scheme Check status : यदि आपने आवेदन कर दिया है और इसकी स्थिति चेक करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित तरीके अपनाएं:
1️⃣ ऑफलाइन:
- जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) या तहसील समाज कल्याण अधिकारी (TSWO) से संपर्क करें।
- वहाँ पर आपके आवेदन की स्थिति की जानकारी दी जाएगी।
2️⃣ ऑनलाइन:
- NSAP पोर्टल (https://nsap.nic.in) पर जाएं।
- “Application Status” ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अपना रेफरेंस नंबर या आधार नंबर दर्ज करें।
- आवेदन की स्थिति स्क्रीन पर दिख जाएगी।
सहायता प्राप्त करने वाले परिवार के सदस्य से संबंधित आवश्यक दस्तावेज़
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए, आवेदक (परिवार का उत्तराधिकारी) को निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे। ये दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया के लिए अनिवार्य हैं और बिना इनके आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
1. पहचान प्रमाण (Identity Proof)
✅ आधार कार्ड
✅ वोटर आईडी (मतदाता पहचान पत्र)
✅ पैन कार्ड
✅ ड्राइविंग लाइसेंस
✅ पासपोर्ट
2. पते का प्रमाण (Address Proof)
✅ आधार कार्ड
✅ राशन कार्ड
✅ निवास प्रमाण पत्र (राज्य सरकार द्वारा जारी)
✅ बिजली / पानी / गैस का बिल
✅ बैंक पासबुक (यदि इसमें पता अंकित हो)
3. उम्र का प्रमाण (Age Proof)
✅ जन्म प्रमाण पत्र
✅ स्कूल प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो)
✅ आधार कार्ड (जिसमें जन्मतिथि अंकित हो)
✅ पैन कार्ड
4. परिवार आईडी / सदस्य आईडी (Family ID / Member ID)
✅ परिवार पहचान पत्र (यदि राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया हो)
✅ राशन कार्ड (जिसमें परिवार के सभी सदस्यों के नाम शामिल हों)
✅ नगर पालिका / पंचायत द्वारा जारी परिवार प्रमाण पत्र
5. बैंक खाता विवरण (Bank/Post Office Account Details)
✅ आधार से लिंक बैंक खाता या डाकघर खाता
✅ बैंक पासबुक की प्रथम पृष्ठ की प्रति
✅ IFSC कोड सहित बैंक विवरण
6. पासपोर्ट आकार का फोटो (Passport Size Photograph)
✅ हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट साइज फोटो
✅ फोटो साफ और पहचान योग्य हो
✅ बैकग्राउंड हल्के रंग का हो
नोट: सभी दस्तावेज़ों की स्वप्रमाणित (Self-Attested) प्रतियां जमा करनी होंगी। सत्यापन के समय मूल दस्तावेज़ भी दिखाने पड़ सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) – राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS)
1. क्या लाभ मासिक आधार पर या एकमुश्त प्रदान किए जाएंगे?
इस योजना के तहत, लाभार्थी को ₹20,000/- की एकमुश्त राशि (Lump sum amount) प्रदान की जाती है। यह राशि मासिक पेंशन के रूप में नहीं दी जाती, बल्कि परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के बाद एक बार प्रदान की जाती है।
2. यह कैसे तय किया जाएगा कि परिवार के किस सदस्य को कितनी सहायता राशि दी जानी चाहिए?
योजना के तहत सहायता राशि परिवार के उस सदस्य को दी जाती है, जिसे स्थानीय जांच के बाद परिवार का मुखिया माना जाता है। आमतौर पर यह व्यक्ति मृतक की विधवा पत्नी, पुत्र, पुत्री या अन्य निकटतम आश्रित हो सकता है। सहायता राशि की पूर्व-निर्धारित सीमा ₹20,000/- है, जो हर पात्र परिवार को समान रूप से दी जाती है।
3. एनएफबीएस के माध्यम से एक परिवार को अधिकतम कितनी वित्तीय सहायता मिल सकती है?
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) के तहत एक परिवार को अधिकतम ₹20,000/- की आर्थिक सहायता दी जाती है।
4. मेरी माँ का इस महीने निधन हो गया। वह और मेरे पिता दोनों ही परिवार के कमाने वाले सदस्य थे। हालाँकि, मेरी माँ मेरे पिता से ज़्यादा कमाती थी। क्या उन्हें परिवार का मुख्य कमाने वाला माना जाएगा?
हाँ, यदि आपकी माँ परिवार में सबसे अधिक कमाने वाली सदस्य थीं और उनकी मृत्यु हो गई है, तो उन्हें परिवार का मुख्य कमाने वाला माना जाएगा। इस स्थिति में, परिवार के योग्य उत्तराधिकारी (जैसे पिता या संतान) NFBS के लिए आवेदन कर सकते हैं।
5. क्या मेरे चाचा-चाची और उनके बच्चों को भी घर का हिस्सा माना जाएगा?
नहीं, इस योजना के अंतर्गत केवल मृतक के प्रत्यक्ष आश्रित (Dependent) परिवार के सदस्य ही लाभ के पात्र होते हैं। चाचा-चाची और उनके बच्चे, यदि वे मृतक के साथ संयुक्त रूप से नहीं रहते थे और आर्थिक रूप से आश्रित नहीं थे, तो उन्हें योजना के तहत परिवार का हिस्सा नहीं माना जाएगा।
6. मैंने एनएफबीएस के लिए आवेदन पत्र विधिवत भरकर हस्ताक्षर कर दिए हैं। मैंने आवश्यक दस्तावेज और पासपोर्ट आकार की तस्वीर भी संलग्न कर दी है। मुझे फॉर्म कहां/किसके पास जमा करना है?
आपको विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) या तहसील समाज कल्याण अधिकारी (TSWO) के कार्यालय में जमा करना होगा। राज्य सरकार द्वारा नामित अन्य संबंधित अधिकारियों के पास भी इसे जमा किया जा सकता है।
7. मेरे पिता के निधन के बाद, मेरी माँ परिवार की मुख्य कमाने वाली बन गईं। वह एनएफबीएस के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं, लेकिन वह अनपढ़ हैं और हस्ताक्षर नहीं कर सकती हैं। क्या फॉर्म में हस्ताक्षर के बजाय अंगूठे के निशान का विकल्प है?
हाँ, यदि आपकी माँ अनपढ़ हैं और हस्ताक्षर नहीं कर सकतीं, तो वे फॉर्म पर अंगूठे का निशान (Thumb Impression) लगा सकती हैं। यह कानूनी रूप से मान्य होगा और आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी।
8. मैं अपनी पारिवारिक आईडी और सदस्य आईडी कहां पा सकता हूं?
आप अपनी पारिवारिक आईडी (Family ID) और सदस्य आईडी (Member ID) निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं:
- राशन कार्ड (Ration Card) – इसमें परिवार के सभी सदस्यों की सूची होती है।
- परिवार पहचान पत्र (Family Identification Certificate) – राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है।
- नगर निगम / ग्राम पंचायत कार्यालय – यहाँ से परिवार प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है।
- राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट (यदि ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध हो)।
9. When was the NFBS scheme launched?
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) अगस्त 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी।
10. What is the National Family Benefit Scheme 1995?
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) एक सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है, जिसे 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत 18 से 60 वर्ष के बीच के किसी गरीब परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उसके शोक संतप्त परिवार को ₹20,000/- की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
11. Who can apply for the family benefit scheme?
परिवार लाभ योजना के लिए आवेदन करने के लिए, निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी आवश्यक हैं:
- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवार का सदस्य होना चाहिए।
- आवेदक को मृतक का उत्तराधिकारी या आश्रित (जैसे पति/पत्नी, पुत्र, पुत्री या अन्य कानूनी वारिस) होना चाहिए।
12. परिवार लाभ योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
परिवार लाभ योजना के लिए मृतक के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी या परिवार का मुखिया आवेदन कर सकता है। यह मुखिया मृतक की पत्नी, पुत्र, पुत्री, या कोई अन्य आश्रित सदस्य हो सकता है, जिसे स्थानीय जांच के बाद परिवार का उत्तराधिकारी घोषित किया गया हो।
13. Who is eligible for NFBS?
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) के लिए पात्रता निम्नलिखित है:
- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- आवेदक का परिवार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन कर रहा हो।
- मृतक परिवार का मुख्य कमाने वाला व्यक्ति होना चाहिए।
- मृतक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
14. Who is eligible for old age pension?
सरकार द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना (जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना – IGNOAPS) के लिए पात्रता:
- आयु: 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आय सीमा: आवेदक को गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाला होना चाहिए।
- नागरिकता: आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए।
15. Who are all eligible for family pension?
सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर उनके परिवार के आश्रित सदस्य पारिवारिक पेंशन के पात्र होते हैं। पात्रता निम्नलिखित है:
- पति या पत्नी (विधुर/विधवा)
- अविवाहित पुत्र (25 वर्ष तक)
- अविवाहित / विधवा / तलाकशुदा पुत्री
- शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम आश्रित संतान
16. Can I get pension after 60?
हाँ, 60 वर्ष की आयु के बाद कई सरकारी योजनाओं के तहत पेंशन प्राप्त की जा सकती है। कुछ प्रमुख योजनाएँ निम्नलिखित हैं:
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS)
- अटल पेंशन योजना (APY)
- राज्य सरकारों द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजनाएँ
17. Can husband and wife get an old age pension?
हाँ, पति और पत्नी दोनों अलग-अलग वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, यदि वे व्यक्तिगत रूप से पेंशन योजना की पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। प्रत्येक को अलग-अलग आवेदन करना होगा और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।