CM Yogijan Samman Pension Yojana : राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना (MVSYS) राज्य के दिव्यांग नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक प्रभावशाली और संवेदनशील कदम है। यह योजना सरकार की विकलांग व्यक्तियों (Persons with Disabilities – PwD) के प्रति गहरी संवेदनशीलता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत वर्ष 2013 में शुरू की गई यह पहल उन लोगों के लिए संजीवनी साबित हो रही है, जो विभिन्न शारीरिक या मानसिक विकलांगताओं के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करना है। विकलांगता किसी भी व्यक्ति के लिए सिर्फ शारीरिक बाधा नहीं होती, बल्कि यह कई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों को भी जन्म देती है। ऐसे में, यह योजना इन चुनौतियों को कम करने का एक सार्थक प्रयास है। MVSYS उन व्यक्तियों के लिए आर्थिक संबल प्रदान करती है, जो अपने शारीरिक, मानसिक या संवेगात्मक कारणों से अपनी जीविका कमाने में असमर्थ होते हैं। यह न केवल उनकी आजीविका को सुरक्षित बनाती है, बल्कि उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने की प्रेरणा भी देती है। योजना के अंतर्गत दी जाने वाली मासिक पेंशन विकलांग व्यक्तियों के जीवनयापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पेंशन की यह राशि न केवल उनके दैनिक आवश्यक खर्चों को पूरा करने में सहायक होती है, बल्कि उन्हें समाज में समान अवसर और गरिमा से जीवन जीने का हक भी दिलाती है। इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक समावेशन (social inclusion) और दिव्यांगजनों के आत्मसम्मान को भी बढ़ावा देती है। इसके अलावा, यह योजना केवल पेंशन वितरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज में सहानुभूति, समर्थन और समानता की भावना विकसित करने का भी कार्य करती है। सरकार का यह प्रयास दिव्यांगजनों को केवल आर्थिक रूप से सशक्त करने के बजाय, उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करने की दिशा में भी कार्यरत है। यह एक समावेशी समाज के निर्माण की ओर एक सशक्त कदम है, जो यह दर्शाता है कि सरकार केवल वित्तीय सहायता प्रदान करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह दिव्यांग व्यक्तियों को सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मज़बूत बनाने का प्रयास कर रही है।
Cm special yogyajan samman pension yojana amount : मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के लाभ
Cm special yogyajan samman pension yojana amount : राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना (MVSYS) दिव्यांगजनों और कुछ विशेष रोगों से प्रभावित व्यक्तियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को मासिक पेंशन दी जाती है, जिससे वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें।
इस योजना के तहत निम्नलिखित प्रकार की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है:
1. 75 वर्ष या उससे कम आयु के लाभार्थियों को ₹1,000/- प्रति माह
जो भी दिव्यांगजन या योग्य लाभार्थी 75 वर्ष या उससे कम उम्र के हैं, उन्हें हर महीने ₹1,000 की पेंशन प्रदान की जाती है। यह राशि उनके दैनिक जीवन के खर्चों को पूरा करने में सहायक होती है, जिससे वे अपनी आवश्यक जरूरतें जैसे- दवाइयां, भोजन, वस्त्र, और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्राप्त कर सकें।
2. 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को ₹1,250/- प्रति माह
जो लाभार्थी 75 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं या उससे अधिक उम्र के हैं, उन्हें हर महीने ₹1,250 की पेंशन दी जाती है। वृद्धावस्था में अक्सर लोगों को स्वास्थ्य समस्याएं अधिक होती हैं, जिससे उनकी दवाइयों और अन्य आवश्यकताओं पर खर्च भी बढ़ जाता है। इस अतिरिक्त पेंशन राशि से वे अपनी सेहत और देखभाल पर बेहतर ध्यान दे सकते हैं।
3. कुष्ठ रोग से मुक्त हो चुके रोगियों को ₹2,500/- प्रति माह
कुष्ठ रोग (Leprosy) एक गंभीर संक्रामक बीमारी है, जो व्यक्ति की त्वचा, नसों और अंगों को प्रभावित करती है। जो रोगी पूरी तरह से इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं, लेकिन इसके प्रभाव से वे किसी न किसी रूप में शारीरिक अक्षमता से जूझ रहे हैं, उन्हें सरकार द्वारा ₹2,500 की मासिक पेंशन दी जाती है। यह राशि उन्हें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने, दवा-इलाज कराने और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करती है।
4. सिलिकोसिस रोग से प्रभावित व्यक्तियों को ₹1,500/- प्रति माह
सिलिकोसिस (Silicosis) एक गंभीर फेफड़ों की बीमारी है, जो मुख्य रूप से उन लोगों को होती है जो खनन, पत्थर तोड़ने, निर्माण कार्य और अन्य धूल भरे वातावरण में काम करते हैं। यह रोग व्यक्ति के श्वसन तंत्र (Respiratory System) को प्रभावित करता है, जिससे उसे सांस लेने में कठिनाई होती है। इस बीमारी से प्रभावित लोगों को सरकार द्वारा ₹1,500 प्रति माह पेंशन दी जाती है, ताकि वे अपनी चिकित्सा, पोषण और अन्य आवश्यक जरूरतों को पूरा कर सकें।
पेंशन योजना का महत्व और इसके प्रभाव
यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि समाज में दिव्यांगजन और गंभीर बीमारियों से प्रभावित लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस पेंशन राशि के माध्यम से लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं:
✔ स्वास्थ्य देखभाल में सहायता – दवाइयों, इलाज और नियमित जांच पर खर्च करने में मदद मिलती है।
✔ स्वतंत्र जीवन यापन – लाभार्थी दूसरों पर निर्भर हुए बिना अपनी दैनिक जरूरतें पूरी कर सकते हैं।
✔ मानसिक और सामाजिक सशक्तिकरण – यह योजना दिव्यांगजनों और रोग प्रभावित व्यक्तियों को समाज में आत्मसम्मान के साथ जीने का अवसर देती है।
✔ बुजुर्ग दिव्यांगों की विशेष देखभाल – वृद्धावस्था में अतिरिक्त पेंशन से जीवनयापन आसान हो जाता है।
Cm special yogyajan samman pension yojana eligibility : पात्रता
Cm special yogyajan samman pension yojana eligibility : मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना (MVSYS) के तहत केवल उन्हीं लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाई गई है, जो शारीरिक, मानसिक या अन्य किसी विकलांगता से ग्रस्त हैं और अपनी आजीविका के लिए आर्थिक सहयोग की आवश्यकता रखते हैं। पात्रता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों का पालन आवश्यक है:
1. स्थायी निवासी होना अनिवार्य
- इस योजना का लाभ केवल राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी ही उठा सकते हैं।
- लाभार्थी को अपने स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) के माध्यम से यह प्रमाणित करना होगा कि वह राजस्थान का निवासी है।
2. विकलांगता की स्थिति
लाभार्थी को निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार की विकलांगता होनी चाहिए:
✔ 40% या उससे अधिक विकलांगता – यदि किसी व्यक्ति को 40% या उससे अधिक शारीरिक या मानसिक विकलांगता है, तो वह इस योजना के लिए पात्र होगा। इसमें निम्नलिखित प्रकार की विकलांगताएं शामिल हैं:
- अंधापन (Blindness) – नेत्रहीनता या गंभीर दृष्टि दोष।
- निकट दृष्टि दोष (Low Vision) – जिन लोगों की दृष्टि बहुत कमजोर है और वे सामान्य रूप से नहीं देख सकते।
- चलने-फिरने में अक्षमता (Locomotor Disability) – जिन व्यक्तियों को चलने या हिलने-डुलने में कठिनाई होती है, चाहे वह जन्मजात हो या किसी दुर्घटना के कारण हुआ हो।
- कुष्ठ रोग (Leprosy Cured Person) – कुष्ठ रोग से ठीक हुए, लेकिन इस बीमारी के कारण विकलांग हो चुके लोग।
- श्रवण हानि (Hearing Impairment) – जिन व्यक्तियों की सुनने की क्षमता 40% या उससे अधिक प्रभावित हो चुकी है।
- मानसिक मंदता (Mental Retardation) – जन्मजात या अन्य कारणों से मानसिक विकास में कमी।
- मानसिक बीमारी (Mental Illness) – गंभीर मानसिक विकारों से पीड़ित व्यक्ति।
- बौनापन (Dwarfism) – जिनकी शारीरिक लंबाई सामान्य से बहुत कम है।
- हिजड़ा (Transgender) – जो ट्रांसजेंडर समुदाय के अंतर्गत आते हैं और सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर हैं।
3. बौनापन (Dwarfism)
- यदि किसी व्यक्ति की ऊंचाई 3 फीट 6 इंच (107 सेमी) से कम है, तो उसे इस योजना के तहत पेंशन प्रदान की जाएगी।
4. नपुंसकता (Impotency)
- जिन व्यक्तियों को जन्मजात या किसी अन्य कारण से नपुंसकता (Infertility or Impotency) की समस्या है, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
5. कुष्ठ रोग या सिलिकोसिस रोग से मुक्त व्यक्ति
- जो लोग कुष्ठ रोग (Leprosy) या सिलिकोसिस (Silicosis) से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, लेकिन इस बीमारी के प्रभाव से उनका शरीर आंशिक रूप से प्रभावित हुआ है, वे इस योजना के पात्र होंगे।
6. वार्षिक पारिवारिक आय सीमा
- लाभार्थी के परिवार की कुल वार्षिक आय ₹60,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभार्थी वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर है और उसे वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।
Cm special yogyajan samman pension yojana apply online : मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना – आवेदन प्रक्रिया
Cm special yogyajan samman pension yojana apply online : राजस्थान सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना (MVSYS) के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र व्यक्तियों को आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है – (1) पंजीकरण प्रक्रिया और (2) आवेदन प्रक्रिया।
(1) पंजीकरण प्रक्रिया
यदि कोई आवेदक पहली बार इस योजना के लिए आवेदन कर रहा है, तो उसे सबसे पहले SSO (Single Sign-On) पोर्टल पर पंजीकरण (Registration) करना होगा। इसके लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
स्टेप 1: आधिकारिक पोर्टल पर जाएं
- आवेदक को सबसे पहले राजस्थान सरकार के आधिकारिक SSO पोर्टल (https://sso.rajasthan.gov.in) पर जाना होगा।
स्टेप 2: “पंजीकरण करवाना” विकल्प पर क्लिक करें
- होमपेज पर “पंजीकरण करवाना” (Register) का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें।
स्टेप 3: SSO पंजीकरण पृष्ठ पर पुनः निर्देशित होंगे
- पंजीकरण पृष्ठ खुलेगा, जहां नागरिक (Citizen) विकल्प को चुनें।
स्टेप 4: पहचान प्रमाण के लिए विकल्प चुनें
- आगे बढ़ने के लिए आवेदक को जन आधार (Jan Aadhaar) या गूगल (Google) खाते में से किसी एक विकल्प का चयन करना होगा।
📌 जन आधार से पंजीकरण करने की प्रक्रिया:
- जन आधार संख्या (Jan Aadhaar Number) दर्ज करें और “अगला” (Next) बटन पर क्लिक करें।
- अपने नाम, परिवार के मुखिया और अन्य सभी सदस्यों का विवरण चुनें।
- “Send OTP” (ओटीपी भेजें) बटन पर क्लिक करें।
- SMS के माध्यम से प्राप्त OTP को दर्ज करें और फिर “ओटीपी सत्यापित करें” (Verify OTP) पर क्लिक करें।
📌 गूगल अकाउंट से पंजीकरण करने की प्रक्रिया:
- जीमेल आईडी दर्ज करें और “नेक्स्ट” (Next) बटन पर क्लिक करें।
- अपना पासवर्ड दर्ज करें और लॉग इन करें।
- स्क्रीन पर नया लिंक दिखाई देगा, अब नए SSO लिंक पर क्लिक करें।
- SSO आईडी स्क्रीन पर दिखाई देगी, अब अपना पासवर्ड बनाएं।
- मोबाइल नंबर दर्ज करें और “पंजीकरण करें” पर क्लिक करें।
(2) आवेदन करने की प्रक्रिया
SSO पोर्टल पर सफलतापूर्वक पंजीकरण करने के बाद, लाभार्थी को मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
स्टेप 1: आधिकारिक पोर्टल पर जाएं और लॉगिन करें
- आवेदक को SSO पोर्टल (https://sso.rajasthan.gov.in) पर जाकर अपनी SSO ID और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करना होगा।
स्टेप 2: डैशबोर्ड खोलें
- लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड खुल जाएगा, जिसमें विभिन्न सेवाओं के विकल्प उपलब्ध होंगे।
स्टेप 3: “IFMS-RAJSSP” विकल्प पर क्लिक करें
- डैशबोर्ड में मौजूद “IFMS-RAJSSP” (Integrated Financial Management System – Rajasthan Social Security Pension) विकल्प का चयन करें।
स्टेप 4: आवेदन प्रविष्टि अनुरोध (Application Entry Request) पर क्लिक करें
- “एप्लीकेशन एंट्री रिक्वेस्ट” (Application Entry Request) विकल्प को चुनें।
स्टेप 5: भामाशाह परिवार आईडी दर्ज करें
- “भामाशाह परिवार आईडी” (Bhamashah Family ID) दर्ज करें और “खोजें” (Search) बटन पर क्लिक करें।
- इससे लाभार्थी का विवरण प्राप्त किया जा सकेगा।
स्टेप 6: योजना का चयन करें
- सूची में से व्यक्ति का नाम और मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना (MVSYS) का चयन करें।
स्टेप 7: आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) करें
- आधार संख्या दर्ज करें और “विवरण प्राप्त करें” (Fetch Details) बटन पर क्लिक करें।
- यह प्रक्रिया लाभार्थी के व्यक्तिगत विवरण को सत्यापित करने में मदद करेगी।
स्टेप 8: आवश्यक विवरण भरें
अब आवेदन फॉर्म में निम्नलिखित जानकारियां भरनी होंगी:
- पेंशनभोगी विवरण (Beneficiary Details) – आवेदक का पूरा नाम, पता, जन्मतिथि, लिंग आदि।
- बैंक विवरण (Bank Details) – लाभार्थी के बैंक खाते की जानकारी, जैसे बैंक का नाम, खाता संख्या और IFSC कोड।
- विकलांगता विवरण (Disability Details) – विकलांगता का प्रकार, प्रतिशत और संबंधित दस्तावेज।
- सत्यापन विवरण (Verification Details) – अन्य आवश्यक प्रमाणपत्रों की जानकारी।
- दस्तावेज़ अपलोड करें (Upload Documents) – स्कैन किए गए आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें (सूची नीचे दी गई है)।
स्टेप 9: आवेदन सबमिट करें
- सभी विवरण सही भरने के बाद “सबमिट करें” (Submit) बटन पर क्लिक करें।
- सफलतापूर्वक आवेदन जमा होने के बाद, एक पावती संख्या (Acknowledgment Number) प्राप्त होगी, जिससे भविष्य में आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है।
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मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना – आवश्यक दस्तावेज़
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र लाभार्थियों को आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे। यह दस्तावेज़ लाभार्थी की पहचान, विकलांगता, आय स्तर और बैंक विवरण को सत्यापित करने के लिए आवश्यक हैं।
आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची
1️⃣ आधार कार्ड की कॉपी (Aadhaar Card Copy)
- लाभार्थी की पहचान और पते का प्रमाण।
- यह दस्तावेज़ सरकार द्वारा जारी किया गया अनिवार्य पहचान प्रमाण है।
2️⃣ जन आधार/भामाशाह कार्ड की प्रतिलिपि (Jan Aadhaar / Bhamashah Card Copy)
- यह दस्तावेज़ लाभार्थी के राजस्थान राज्य के निवासी होने की पुष्टि करता है।
- भामाशाह कार्ड से परिवार के अन्य सदस्यों की जानकारी भी प्राप्त होती है।
3️⃣ जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)
- लाभार्थी की जन्मतिथि और आयु सत्यापन के लिए आवश्यक।
- यदि जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, तो अन्य सरकारी दस्तावेज़ों से भी आयु सत्यापित की जा सकती है।
4️⃣ आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
- लाभार्थी की वार्षिक आय ₹60,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए, इसका प्रमाण।
- यह तहसीलदार, पटवारी या अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है।
5️⃣ विकलांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate)
- लाभार्थी की विकलांगता की पुष्टि करने के लिए अनिवार्य दस्तावेज़।
- यह प्रमाण पत्र सरकारी अस्पताल या अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है।
- इसमें विकलांगता का प्रकार और प्रतिशत (%) उल्लेखित होना चाहिए।
6️⃣ चिकित्सकीय प्रमाणपत्र (Medical Certificate)
- विशेष रूप से कुष्ठ रोग, सिलिकोसिस या अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित लाभार्थियों के लिए आवश्यक।
- यह प्रमाणपत्र सरकारी अस्पताल से प्राप्त किया जा सकता है।
7️⃣ बैंक खाता विवरण (Bank Account Details)
- लाभार्थी के बैंक खाते की जानकारी जिसमें
- बैंक का नाम
- खाता संख्या
- IFSC कोड शामिल हो।
- योजना के तहत मिलने वाली पेंशन सीधे बैंक खाते में जमा की जाती है, इसलिए यह दस्तावेज़ अनिवार्य है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) – मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना
1. यह योजना किस बारे में है?
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना (MVSYS) राजस्थान सरकार द्वारा संचालित एक सामाजिक कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के विकलांग (PwD) नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना विकलांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करने के लिए मासिक पेंशन देती है।
2. क्या विकलांगता का कोई प्रतिशत है?
हाँ, इस योजना का लाभ केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाता है जिनकी विकलांगता 40% या उससे अधिक हो। विकलांगता प्रमाण पत्र में यह स्पष्ट रूप से दर्ज होना चाहिए।
3. क्या इस योजना का लाभ राज्य के सभी नागरिकों को मिलेगा?
नहीं, इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के स्थायी निवासी ही ले सकते हैं। अन्य राज्यों के नागरिक इसके लिए पात्र नहीं हैं।
4. क्या इस योजना में कोई आय मानदंड है?
हाँ, इस योजना के तहत पात्र होने के लिए लाभार्थी की वार्षिक पारिवारिक आय ₹60,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
5. क्या कोई ऐप्लिकेशन मुफ़्त है?
हाँ, इस योजना के लिए आवेदन पूरी तरह से निःशुल्क है। आवेदक को किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ता है।
6. डीबीटी क्या है?
डीबीटी (Direct Benefit Transfer) एक सरकारी प्रणाली है, जिसके माध्यम से योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
7. भामाशाह कार्ड क्या है?
भामाशाह कार्ड राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया एक पहचान पत्र है, जिसके माध्यम से राज्य की विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है। यह लाभार्थी की आर्थिक स्थिति और पारिवारिक पहचान को प्रमाणित करता है।
8. क्या राजस्थान के बाहर के आवेदक इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के स्थायी निवासी ही उठा सकते हैं। राजस्थान के बाहर के व्यक्ति इसके लिए पात्र नहीं हैं।
9. आईएफएससी कोड क्या है?
आईएफएससी (IFSC – Indian Financial System Code) एक 11-अंकों का यूनिक कोड होता है, जो प्रत्येक बैंक शाखा को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह ऑनलाइन बैंकिंग और डीबीटी जैसी सेवाओं में आवश्यक होता है।
10. क्या कोई भुगतान आवृत्ति है?
हाँ, इस योजना के तहत लाभार्थियों को मासिक पेंशन प्रदान की जाती है, जो हर महीने उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
What is the Mukhyamantri Vridhavastha Pension Yojana?
मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना राजस्थान सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक सामाजिक कल्याण योजना है। इस योजना के तहत पात्र वृद्ध नागरिकों को मासिक पेंशन दी जाती है ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें और सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें।
What is the Central Samman Pension Scheme?
केंद्रीय सम्मान पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसके अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के नागरिकों जैसे स्वतंत्रता सेनानियों, वृद्धों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य जरूरतमंद नागरिकों को आर्थिक सहायता देकर उनके जीवन स्तर में सुधार करना है।
What is the amount of disability pension in Rajasthan?
राजस्थान में विकलांग पेंशन की राशि लाभार्थी की स्थिति के आधार पर भिन्न होती है:
- 75 वर्ष या उससे कम आयु के विकलांग व्यक्तियों को ₹1,000 प्रति माह।
- 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के विकलांग व्यक्तियों को ₹1,250 प्रति माह।
- कुष्ठ रोग मुक्त लाभार्थियों को ₹2,500 प्रति माह।
- सिलिकोसिस रोगियों को ₹1,500 प्रति माह।
What is the Chief Minister Old Age Pension Scheme in Rajasthan?
राजस्थान में मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसके तहत वृद्ध नागरिकों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पात्र लाभार्थियों को ₹1,000 से ₹1,250 तक की मासिक पेंशन दी जाती है, जिससे वे अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें और आत्मनिर्भर जीवन जी सकें।